धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक - आरबीआई - Reserve Bank of India
धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक
RBI/2010-11/447 24 मार्च, 2011 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/स्थानीय क्षेत्र बैंकों/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष /मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक कृपया दिनांक 11 जनवरी , 2011 का हमारा पत्र बैंपविवि. एएमएल. सं. 10858/14.01.038/ 2010-11 देखें जिसमें वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) का एक वक्तव्य प्रेषित किया गया था जहाँ एमएल/सीएफटी की नीतिगत कमियों वाले कुछ क्षेत्रों की पहचान की गयी थी । 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 25 फरवरी 2011 को एक और वक्तव्य जारी किया है (प्रतिलिपि संलग्न) जिसमें सूचिबद्ध क्षेत्रों से अपेक्षा की है कि वे समय सीमा के भीतर अपनी कार्य योजना को कार्यान्वित करने का कार्य पूरा करें। एफएटीएफ ने अपने वक्तव्य में अपने सदस्यों से अपेक्षा की है कि वे वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करेंगे। 3. सभी बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें । 4. कृपया अपने बैंक के प्रधान अधिकारी को इसकी प्राप्ति सूचना भेजने के लिए कहें । भवदीय, (विनय बैजल) अनुलग्नक : यथोक्त |