धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)-मानक - आरबीआई - Reserve Bank of India
धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)-मानक
भारिबैं/2011-12/443 14 मार्च 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां / महोदय धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)-मानक कृपया कुछ क्षेत्रं में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिम पर 15 सितम्बर 2011 तथा 22 सितम्बर 2011 का क्रमश: डीएनबीएस(पीडी)सीसी सं: 242/03.10.42/2011-12 तथा डीएनबीएस (पीडी)सीसी सं: 244/03.10.42/2011-12 का संदर्भ लें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 28 अक्तूबर 2011 को एक वक्तव्य जारी किया है। (प्रतिलिपि संलग्न) 3. सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां /अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को तद्नुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें। 4. तथापि, इससे वित्तीय संस्थाओं को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। भवदीया (डॉ तुली राय) संलग्न: यथोपरि। |