धन शोधन निवारण (एएमएल) /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक - आरबीआई - Reserve Bank of India
धन शोधन निवारण (एएमएल) /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक
भारिबैं/2013-14/123 05 जुलाई 2013 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय धन शोधन निवारण (एएमएल) /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/ सीएफटी प्रणाली में पाई गई कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर 15 मार्च 2013 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.सं.9753/07.51.018/2012-13 देखें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने 21 जून 2013 को उक्त विषय पर अपने वक्तव्य तथा "इमप्रूविंग ग्लोबल एएमएल/ सीएफटी कॉप्लयंस: ऑनगोइंग प्रोसेस" दस्तावेज को अद्यतन किया है (प्रतिलिपि संलग्न) । उक्त विवरण/ दस्तावेज निम्नलिखित यूआरएल पर भी उपलब्ध हैं। 3. सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राज्य / केंद्रीय सहकारी बैंकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें। तथापि, इससे भारतीय बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। 4. बैंक के अनुपालनकर्ता अधिकारी / प्रधान अधिकारी इस परिपत्र की प्राप्ति-सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें। भवदीय (ए. उदगाता) |