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धन शोधन निवारण ( एएमएल ) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक

भारिबैं/2014-15/143
बैंपवि‍वि‍.एएमएल.सं.1422/14.01.001/2014-15

22 जुलाई, 2014

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधि‍कारी
सभी अनुसूचि‍त वाणि‍ज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
अखि‍ल भारतीय वि‍त्तीय संस्थाएं/ स्थानीय क्षेत्र बैंक

महोदया/ महोदय

धन शोधन निवारण ( एएमएल ) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक

कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 5 मार्च, 2014 का हमारा पत्र बैंपविवि. एएमएल. सं. 15245 /14.01.001/2013-14 देखें।

2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 21 जून, 2014 को एक और वक्तव्य तथा “ वैश्विक ए एम एल / सी एफ टी अनुपालन – अविरत प्रक्रिया” संबंधी दस्तावेज़ जारी किया है (प्रतिलिपि संलग्न) । उक्त वक्तव्य / दस्तावेज़ निम्नलिखित यूआरएल ( वेब पेज) से भी प्राप्त किया जा सकता है:

http://www.fatf-gafi.org/documents/documents/public-statement-june-2014.html
and
http://www.fatf-gafi.org/topics/high-ri skandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-june-2014.html

3. सभी बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें ।

4. तथापि, इससे भारतीय बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है ।

5. कृपया अपने बैंक के प्रधान अधिकारी को इसकी प्राप्ति सूचना भेजने के लिए कहें ।

भवदीया,

(लिली वडेरा)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

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