RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79096709

भारत में इलेक्‍ट्रॉनिक निधि अंतरण अवसंरचना – आरटीजीएस और एनईएफटी का प्रयोग

आरबीआई/2010-11/265
डीपीएसएस(केका) आरटीजीएस.सं.1051/04.04.002/2010-2011

9 नवम्‍बर 2010

आरटीजीएस और एनईएफटी में सहभागी सभी बैंकों के
अध्‍यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी

महोदया / प्रिय महोदय,

भारत में इलेक्‍ट्रॉनिक निधि अंतरण अवसंरचना – आरटीजीएस और एनईएफटी का प्रयोग

कृपया उपयुक्‍त विषय पर हमारे परिपत्र डीपीएसएस (केका) आरटीजीएस. सं1008/04.04.002/2010-2011 दिनांक 3 नवम्‍बर 2010 का अवलोकन कीजिए।

2. सहभागी सदस्‍य बैंकों से प्राप्‍त अनुरोधों के आधार पर यह स्‍पष्‍ट किया जाता है कि रु. 2 लाख और इससे अधिक की धनराशि के लिए आरटीजीएस के माध्‍यम से किए गए संव्‍यवहारों के लिए संशोधित ग्राहक प्रभार अनुमेय हैं।

3. तदनुसार रु. 2 लाख से रु. 5 लाख तक के मूल्‍य के बैन्‍ड हेतु रु.25 का अधिकतम ग्राहक प्रभार लगाया जाएगा।

कृपया पावती भिजवाएं।

भवदीय,

(जी. श्रीनिवास)
महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?