यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1989 (2011) समिति की अलकायदा प्रतिबंध सूची का अद्यतनीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1989 (2011) समिति की अलकायदा प्रतिबंध सूची का अद्यतनीकरण
आरबीआइ/2011-12/548 09 मई 2012 भुगतान एवं निपटान अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राधिकृत सभी भुगतान प्रणाली ऑपरेटर महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1989 (2011) समिति की अलकायदा प्रतिबंध सूची का अद्यतनीकरण कृपया दिनांक 12 अप्रैल 2012 का हमारा परिपत्र भुनिप्रवि.केंका.एडी.सं.1892/02.27.005/2011-12 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, यूएनपी प्रभाग के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989 समिति के अध्यक्ष के द्वारा भेजे गए 6 मार्च 2012, 12 मार्च 2012, 14 मार्च 2012, 21 मार्च 2012, 2 अप्रैल 2012 और 13 अप्रैल 2012 के टिप्पणों की प्रतिलिपियां प्राप्त हुई हैं (प्रति संलग्न) जिनमें “अल-कायदा प्रतिबंध सूची” अर्थात अलकायदा से संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची में किये गये परिवर्तनों को विनिर्दिष्ट किया गया है। 2. सभी भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) से अपेक्षित है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी व्यक्तियों एवं संस्थाओं की सूची को अद्यतन करें तथा नया खाता खोलने/नए ग्राहकों के पंजीकरण अथवा उन्हें सेवा देने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम इस सूची में नहीं है। साथ ही पीएसओ को यह सुनिश्चित करने के लिए कि सूची में शामिल संस्थाओं या व्यक्तियों में से कोई खाता धारक नहीं है अथवा खातों से संबंधित नहीं है, सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए। 3. आपको सूचित किया जाता है कि आप रिज़र्व बैंक के 17 सितंबर 2009 के परिपत्र बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं.44/14.01.001/2009-10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। उक्त परिपत्र हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है। 4. जहाँ तक निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों और संबंधित सेवाओं पर रोक लगाने का संबंध है, 17 सितंबर 2009 के उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 6 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जानी चहिए। 5. उपर्युक्त सूची का पूरा ब्योरा संयुक्त राष्ट्र संघ की वेबसाइट- 6. नोडल अधिकारी/ प्रधान अधिकारी कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना दें। भवदीय महाप्रबंधक संलग्न : यथोक्त |