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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना- क्रेडिट सुइसे S.per (Credit Suisse A.G.)

आर.बी.आई/2010-11/552
संदर्भ:बैंपविवि सं.आरईटी.बीसी 97/12.06.128/2010-11 

 1 जून, 2011

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक  

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना-
क्रेडिट सुइसे ए.जी (Credit Suisse A.G.)

हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में क्रेडिट सुइसे एजी का नाम दिनांक 02 अप्रैल 2011 के भारत के राजपत्र (भाग III खंड 4) में प्रकाशित 8 मार्च 2011 की अधिसूचना बैंपविवि आईबीडी सं.13983/23.03.025/2010-11 के द्वारा शामिल किया गया है ।

भवदीय,

(पी के महापात्र)
महाप्रबंधक


संदर्भ : बैंपविवि.सं.आइबीडी.13983/23.03.025/2010-11 

   मार्च 8, 2011

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके एतद्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से निम्नलिखित बैंक को सम्मिलित किये जाने का निदेश देता है:

"क्रेडिट सुईस एजी

(आर गांधी)
कार्यपालक निदेशक

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