भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना - राबोबैंक इंटरनेशनल (कोऑपरेटिव सेंटेल रायफीसेन - बोरेनलीनबैंक बी. ए) - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना - राबोबैंक इंटरनेशनल (कोऑपरेटिव सेंटेल रायफीसेन - बोरेनलीनबैंक बी. ए)
आरबीआइ/2011-2012/222 14 अक्तूबर 2011 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना - राबोबैंक इंटरनेशनल (कोऑपरेटिव सेंटेल रायफीसेन - बोरेनलीनबैंक बी. ए.) हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "राबोबैंक इंटरनेशनल (कोऑपरेटिव सेंटेल रायफीसेन-बोरेनलीनबैंक बी. ए.)" का नाम दिनांक 30 जुलाई 2011 के भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित 18 जुलाई 2011 की अधिसूचना बैंपविवि. आईबीडी. सं. 948/23.03.027/2011-12 द्वारा शामिल किया गया है । भवदीय (पी. आर. रवि मोहन) बैंपविवि. सं. आइबीडी. 948/23.03.027/2011-12 जुलाई 18, 2011 अधिसूचना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से निम्नलिखित बैंक को सम्मिलित किये जाने का निदेश देता है: "राबोबैंक इंटरनेशनल (कोओपरेटिव सेंट्रल राइफ़्फेसेन – बोएरेन्लीनबैंक बी.ए.)" (बी. महापात्रा) |