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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना - राबोबैंक इंटरनेशनल (कोऑपरेटिव सेंटेल रायफीसेन - बोरेनलीनबैंक बी. ए)

आरबीआइ/2011-2012/222
संदर्भ : बैंपविवि. सं.आरईटी. बीसी. 40/12.06.131/2011-12

14 अक्तूबर 2011

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

महोदय

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना - राबोबैंक इंटरनेशनल (कोऑपरेटिव सेंटेल रायफीसेन - बोरेनलीनबैंक बी. ए.)

हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "राबोबैंक इंटरनेशनल (कोऑपरेटिव सेंटेल रायफीसेन-बोरेनलीनबैंक बी. ए.)" का नाम दिनांक 30 जुलाई 2011 के भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित 18 जुलाई 2011 की अधिसूचना बैंपविवि. आईबीडी. सं. 948/23.03.027/2011-12 द्वारा शामिल किया गया है ।

भवदीय

(पी. आर. रवि मोहन)
मुख्यमहाप्रबंधक


बैंपविवि. सं. आइबीडी. 948/23.03.027/2011-12

जुलाई 18, 2011

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से निम्नलिखित बैंक को सम्मिलित किये जाने का निदेश देता है:

"राबोबैंक इंटरनेशनल (कोओपरेटिव सेंट्रल राइफ़्फेसेन – बोएरेन्लीनबैंक बी.ए.)"

(बी. महापात्रा)
कार्यपालक निदेशक

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