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भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी

भारत सरकार ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार 32,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए दो दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री (निर्गम/ पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।                   

क्र. सं. प्रतिभूति चुकौती की तारीख अधिसूचित राशि
(₹ करोड़)
भारत सरकार की विशिष्ट अधिसूचना नीलामी की तारीख भुगतान की तारीख
1 6.64% जीएस 2027 9 दिसंबर 2027 6,000 एफ़ सं. 4(1)-बी (डब्ल्यूएंडएम)/ 2025 दिनांकित 7 अप्रैल 2025  2 मई 2025  (शुक्रवार)    5 मई 2025  (सोमवार)
2 नई जीएस 2035 5 मई 2035 30,000
  कुल   32,000      

2. भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में ₹2,000 करोड़ की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा।     

3. इन प्रतिभूतियों की बिक्री भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई- 400001 के माध्यम से होगी। यह बिक्री उपर्युक्त निर्दिष्ट ‘विशिष्ट अधिसूचना’ में उल्लिखित नियमों और शर्तों और दिनांक 26 मार्च 2025 की सामान्य अधिसूचना एफ.सं.4(2)–बी(डब्ल्यूएंडएम)/2018 के अनुसार की जाएगी।           

4. नीलामी एकाधिक मूल्य पद्धति का प्रयोग करके आयोजित की जाएगी। नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धात्मक और गैर-प्रतिस्पर्धात्मक दोनों बोलियां इलेक्‍ट्रॉनिक फार्मेट में भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्युशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर 2 मई 2025(शुक्रवार) को प्रस्तुत करनी होगी। गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे के बीच तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे के बीच प्रस्‍तुत करनी होगी। परिणाम की घोषणा उसी दिन की जाएगी और सफल बोली लगाने वालों को भुगतान 5 मई 2025  (सोमवार) को करना होगा।             

5. अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी हामीदारी (एसीयू) भाग की हामीदारी हेतु बोलियां प्राथमिक व्यापारी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर 2 मई 2025 (शुक्रवार) को पूर्वाह्न 09:00 बजे से पूर्वाह्न 09:30 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती हैं।   

6. स्टॉक 29 अप्रैल 2025 – 2 मई 2025 तक की अवधि के लिए "जब जारी किया गया" ट्रेडिंग के लिए पात्र होंगे।           

7. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी हेतु परिचालन संबंधी दिशानिर्देश और अन्य जानकारियाँ अनुलग्नक में दी गई हैं।

अजीत प्रसाद      
उप महाप्रबंधक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/198


अनुलग्नक

नीलामी के प्रकार

1. एकाधिक मूल्य-आधारित नीलामी के लिए, सफल बोलियों को, प्रतिभूति के लिए संबंधित उद्धृत प्रतिफल /मूल्य पर स्वीकार किया जाएगा। एकसमान मूल्य-आधारित नीलामी के लिए, बोलियां, नीलामी में स्वीकृत कट ऑफ प्रतिफल/मूल्य पर स्वीकार की जाएंगी।  

2. नवीन प्रतिभूतियों के लिए नीलामी प्रतिफल आधारित और पुननिर्गम की गई प्रतिभूतियों के लिए नीलामी मूल्य आधारित होगी।

3. अस्थिर दर वाले बॉण्ड (एफ़आरबी) की स्थिति में, नवीन प्रतिभूति की नीलामी स्प्रेड आधारित और पुनर्निर्गम की गई प्रतिभूतियों की नीलामी मूल्य आधारित होगी। नई एफ़आरबी के लिए बोली लगाते समय, स्प्रेड को प्रतिशत के रूप में उद्धृत किया जाना चाहिए।

न्यूनतम बोली आकार

4. स्टॉक को ₹10,000/- की न्यूनतम राशि (सांकेतिक) तथा उसके उपरांत ₹10,000/- के गुणजों में जारी किया जाएगा।

गैर-प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र 

5. सभी नीलामियों में, प्रत्येक  प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए, अधिसूचित राशि के 5% तक के सरकारी स्टॉक को, सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों और संस्थानों को आवंटित किया जाएगा। प्रत्येक निवेशक रिटेल डायरेक्ट पोर्टल (https://rbiretaildirect.org.in) के माध्यम से गैर-प्रतिस्पर्धी योजना के अनुसार बोलियाँ लगा सकते हैं। 

6. प्रत्येक बैंक या प्राथमिक व्यापारी (पीडी) अपने ग्राहक से प्राप्त पक्का ऑर्डर के आधार पर अपने ग्राहकों की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर प्रणाली) पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रत्येक प्रतिभूति के लिए एकल समेकित गैर-प्रतिस्पर्धी बोली प्रस्तुत करेगा।

7. गैर-प्रतिस्पर्धात्मक खंड के अंतर्गत आबंटन, सफल बोलियों के प्रतिफल/ मूल्य की भारित औसत दर पर होगा जो प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर नीलामी से उत्पन्न होगा। 

बोलियों को प्रस्तुत करना

8. नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धात्मक और गैर-प्रतिस्पर्धात्मक दोनों बोलियां इलेक्‍ट्रॉनिक फार्मेट में भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

9. असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी हालात में बोलियों को भौतिक रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी)-आईटी विफलता

10. केवल सिस्टम विफलता की स्थिति में, बोलियों को भौतिक रूप में स्वीकार किया जाएगा। ऐसी भौतिक बोलियां भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (https://website.rbi.org.in/hi/web/rbi/forms) से प्राप्त निर्धारित फॉर्म में, नीलामी समय समाप्त होने से पहले, लोक ऋण कार्यालय, मुंबई को (ईमेल; फोन नंबर: 022-22603456, 022-22603457, 022-22603190) के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए।    

11. तकनीकी कठिनाइयों के मामले में, कोर बैंकिंग परिचालन टीम से संपर्क (ईमेल; फोन नंबर: 022-69870466, 022-69870415) किया जाना चाहिए। 

12. नीलामी से संबंधित अन्य कठिनाइयों के लिए, आईडीएमडी की नीलामी टीम से संपर्क (ईमेल; फोन नंबर: 022-22702431, 022-22705125) किया जा सकता है।

एकाधिक बोलियाँ 

13. एक निवेशक एक से अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बोली इलेक्‍ट्रॉनिक फार्मेट में भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर प्रस्तुत कर सकता है।

14. एक निवेशक द्वारा एक नीलामी में प्रस्तुत बोलियों की समग्र राशि, नीलामी हेतु अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

निर्णय लेने की प्रक्रिया

15. प्राप्त बोलियों के आधार पर, भारतीय रिज़र्व बैंक, उस न्यूनतम मूल्य/अधिकतम प्रतिफल निर्धारित करेगा, जिस सीमा तक नीलामी में सरकारी स्टॉक की खरीद के लिए निविदाएं स्वीकार की जाएंगी।

16. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम/ अधिकतम प्रतिफल से अधिक उद्धृत की गई बोलियों को अस्वीकार किया जाएगा।

17. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बिना किसी कारण के किसी बोली या सभी बोलियों को पूर्णत: या अंशत: स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूरा अधिकार सुरक्षित है।

प्रतिभूतियों का निर्गम

18. सफल बोलीदाताओं को प्रतिभूतियों का निर्गम, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सहायक सामान्य खाता-बही (एसजीएल) या ग्राहकों की सहायक सामान्य खाता बही (सीएसजीएल) में जमा (क्रेडिट) के रूप में किया जाएगा।

ब्याज भुगतान की आवधिकता

19. गैर-मानक परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों को छोड़कर सरकारी स्टॉक पर ब्याज सामान्यतः अर्ध-वार्षिक आधार पर दिया जाएगा। कूपन भुगतान की सटीक आवधि, प्रतिभूति के निर्गम की विशिष्ट अधिसूचना में उल्लिखित है।

सरकारी प्रतिभूतियों की हामीदारी

20. ‘प्राथमिक व्‍यापारियों' द्वारा नीलामियों के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों की हामीदारी, रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित 14 नवंबर 2007 को जारी परिपत्र आरबीआई/2007-08/186 द्वारा घोषित ''हामीदारी प्रतिबद्धता और चलनिधि सहायता की संशोधित योजना'' के अनुसार की जाएगी।

पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो) के लिए पात्रता

21. समय-समय पर यथासंशोधित पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो)(रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार स्टॉक, पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो) के लिए पात्र होंगे।

जब जारी’ ट्रेडिंग के लिए पात्रता

22. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब जारी लेनदेन' पर जारी समय-समय पर यथासंशोधित 24 जुलाई 2018 के परिपत्र सं.आरबीआई/2018-19/25 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्टॉक  "जब जारी किया गया" ट्रेडिंग के लिए पात्र होंगे।

गैर-निवासी द्वारा निवेश  

23. गैर-निवासियों द्वारा निवेश, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी  सरकारी प्रतिभूतियों में गैर-निवासियों द्वारा निवेश हेतु 'पूर्णत: सुलभ मार्ग' संबंधी दिशानिर्देशों और अन्य संबंधित दिशानिर्देशों के अधीन हैं।   

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