बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश युनाइटेड वाणिज्यिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश - निदेशों की वैधता अवधि में विस्तार - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश युनाइटेड वाणिज्यिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश - निदेशों की वैधता अवधि में विस्तार
29 नवंबर 2013 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश आम जनता की सूचना के लिए अधिसूचित किया जाता है कि दिनांक 24 मई 2013 के हमारे निदेश यूबीडी.सीओ.बीएसडी IV सं.डी-46/12.28.055/2012-13 के तहत युनाइटेड वाणिज्यिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश पर लगाए गए निदशों की वैधता अवधि 27 नवंबर 2013 के निदेश यूबीडी.सीओ.बीएसडी IV सं.डी-18/12.28.055/2013-14 के तहत छह महीनों की अवधि अर्थात 1 दिसंबर 2013 से 31 मई 2014 तक बढ़ा दी गई है। उपर्युक्त वैधता अवधि को छोड़कर बाकी सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपर्युक्त संशोधन को अधिसूचित करने वाले 27 नवंबर 2013 के निदेश की एक प्रति आम जनता के अवलोकन के लिए बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1104 |