बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की वैधता बढ़ाना – अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीतापुर (उत्तर प्रदेश) - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश की वैधता बढ़ाना – अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीतापुर (उत्तर प्रदेश)
28 अप्रैल 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा भारतीय रिज़र्व बैंक ने अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीतापुर (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता को 29 अप्रैल 2023 से 28 जुलाई 2023 तक तीन (03) माह की अवधि के लिए बढ़ा दिया है, जो समीक्षाधीन होगा। बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी दिनांक 27 जुलाई 2022 के निदेश LKO.DOS.SED.No.S257/10-12-414/2022-23 के द्वारा 28 जुलाई 2022 के कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया है। उक्त निदेशों को दिनांक 25 जनवरी 2023 के निदेश DOR.MON.No.D-67/12.28.042/2022-23 के माध्यम से दिनांक 28 अप्रैल 2023 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त निदेशों की वैधता को दिनांक 27 अप्रैल 2023 के निदेश DOR.MON.D-17/12.28.042/2023-24 के माध्यम से 29 अप्रैल 2023 से 28 जुलाई 2023 तक तीन (03) महीने की अवधि के लिए बढ़ाया गया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। दिनांक 27 अप्रैल 2023 के निदेश की प्रतिलिपि जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त निदेशों को जारी करने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/143 |