भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि फ्रेंड्स को-ऑपरेटिव - आरबीआई - Reserve Bank of India
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01 अगस्त 2001 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि फ्रेंड्स को-ऑपरेटिव
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि फ्रेंड्स को-ऑपरेटिव
बैंक लिमिटेड कालाइसेंस रद्द किया
1 अगस्त 2001
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि फ्रेंड्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए किया गया आवेदन अस्वीकार कर दिया है। उक्त बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू), में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार करने पर रोक लगायी है तथा अन्य बातों के साथ-साथ उसे जनता से जमाराशियां स्वीकार करने तथा चेक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा अन्य किसी प्रकारों से जमाराशियों का आहरण करने देने की अनुमति नहीं होगी।
पी. वी. सदानंदन
सहायक प्रबंधव
प्रेस प्रकाशनी : 2001-2002/127
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