RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

80290611

भारतीय रिज़र्व बैंक ने तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

20 मई 2021

भारतीय रिज़र्व बैंक ने तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 20 मई 2021 के आदेश द्वारा तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 2 जून 2016 को जारी “बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा” संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए 1 करोड़ (एक करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

बैंक ने अक्टूबर 2019 में कुछ साइबर घटनाओं के बारे में रिज़र्व को रिपोर्ट किया था। घटनाओं के रिपोर्ट के परीक्षण से अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चला कि रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 2 जून 2016 को जारी “बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा” संबंधी निदेशों का अननुपालन किया गया है। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि उक्त निदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर और वैयक्तिक सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने तथा उनके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण के परीक्षण के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी “बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा” संबंधी निदेशों के अननुपालन उक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/247

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?