प्रेस प्रकाशनियां - प्रवर्तन - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रेस प्रकाशनियां
फ़रवरी 22, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सिद्धि, मध्य प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया
22 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सिद्धि, मध्य प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 22 फरवरी 2021 के आदेश द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सिद्धि (दि बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (दि एक्ट) तथा जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना, 2014 के प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4)
22 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सिद्धि, मध्य प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 22 फरवरी 2021 के आदेश द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सिद्धि (दि बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (दि एक्ट) तथा जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना, 2014 के प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4)
फ़रवरी 05, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गोंदिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोंदिया पर मौद्रिक दंड लगाया
5 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गोंदिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोंदिया पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 5 फरवरी 2021 के आदेश द्वारा दि गोंदिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोंदिया (दि बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी “मास्टर परिपत्र- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016” में निहित कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंक
5 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गोंदिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोंदिया पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 5 फरवरी 2021 के आदेश द्वारा दि गोंदिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोंदिया (दि बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी “मास्टर परिपत्र- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016” में निहित कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंक
फ़रवरी 04, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गुंटूर विमेन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, गुंटूर, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया
4 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गुंटूर विमेन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, गुंटूर, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 3 फरवरी 2021 के आदेश द्वारा दि गुंटूर विमेन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, गुंटूर, आंध्र प्रदेश (दि बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशकों या उनके रिश्तेदारों को अग्रिमों का निषेध, आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण और स्वर्ण के आभूषणों की प्रतिभूति के बदले ऋण देने संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए
4 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गुंटूर विमेन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, गुंटूर, आंध्र प्रदेश पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 3 फरवरी 2021 के आदेश द्वारा दि गुंटूर विमेन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, गुंटूर, आंध्र प्रदेश (दि बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशकों या उनके रिश्तेदारों को अग्रिमों का निषेध, आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण और स्वर्ण के आभूषणों की प्रतिभूति के बदले ऋण देने संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए
फ़रवरी 03, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे पर मौद्रिक दंड लगाया
3 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 2 फरवरी 2021 के आदेश द्वारा सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे (दि बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "मास्टर परिपत्र- अग्रिमों का प्रबंधन- यूसीबी” और “मास्टर परिपत्र- आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले-यूसीबी” में निहित कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए ₹55 लाख (पचपन लाख रुपये मात्र
3 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 2 फरवरी 2021 के आदेश द्वारा सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे (दि बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "मास्टर परिपत्र- अग्रिमों का प्रबंधन- यूसीबी” और “मास्टर परिपत्र- आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले-यूसीबी” में निहित कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए ₹55 लाख (पचपन लाख रुपये मात्र
फ़रवरी 03, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कल्पवृक्ष को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, चिक्कन्याकनहल्ली, तुमकुरु जिला (कर्नाटक) पर मौद्रिक दंड लगाया
3 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कल्पवृक्ष को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, चिक्कन्याकनहल्ली, तुमकुरु जिला (कर्नाटक) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 2 फरवरी 2021 के आदेश द्वारा दि कल्पवृक्ष को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (दि बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "निदेशक मंडल-यूसीबी पर मास्टर परिपत्र" में निहित कुछ निदेशों का अनुपालन न करने के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की
3 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कल्पवृक्ष को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, चिक्कन्याकनहल्ली, तुमकुरु जिला (कर्नाटक) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 2 फरवरी 2021 के आदेश द्वारा दि कल्पवृक्ष को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड (दि बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "निदेशक मंडल-यूसीबी पर मास्टर परिपत्र" में निहित कुछ निदेशों का अनुपालन न करने के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की
फ़रवरी 02, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोननगर समबाया बैंक लिमिटेड और संतरागाछी सहकारी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
2 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोननगर समबाया बैंक लिमिटेड और संतरागाछी सहकारी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 29 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा निम्नलिखित सहकारी बैंकों पर रिज़र्व बैंक द्वारा “एक्सपोजर मानदंडों और सांविधिक / अन्य प्रतिबंध- यूसीबी” पर जारी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए मौद्रिक दंड लगाया है। क्रम संख्या बैंक का नाम जुर्माना राशि (₹ लाख में) 1 कोननगर समबाया बैंक लिमिटेड, हुगली (पश्चिम बंगाल) 2.00 2 संतरागाछी सह
2 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोननगर समबाया बैंक लिमिटेड और संतरागाछी सहकारी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 29 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा निम्नलिखित सहकारी बैंकों पर रिज़र्व बैंक द्वारा “एक्सपोजर मानदंडों और सांविधिक / अन्य प्रतिबंध- यूसीबी” पर जारी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए मौद्रिक दंड लगाया है। क्रम संख्या बैंक का नाम जुर्माना राशि (₹ लाख में) 1 कोननगर समबाया बैंक लिमिटेड, हुगली (पश्चिम बंगाल) 2.00 2 संतरागाछी सह
जनवरी 21, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक - भारत पर मौद्रिक दंड लगाया
21 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक - भारत पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 21 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक- भारत (दि बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "भारतीय रिज़र्व बैंक (धोखाधड़ी- वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा एफ़आई द्वारा वर्गीकरण और रिपोर्टिंग) निदेश, 2016" में निहित निदेशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए ₹2 करोड़ (दो करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंकका
21 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक - भारत पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 21 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक- भारत (दि बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "भारतीय रिज़र्व बैंक (धोखाधड़ी- वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा एफ़आई द्वारा वर्गीकरण और रिपोर्टिंग) निदेश, 2016" में निहित निदेशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए ₹2 करोड़ (दो करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंकका
जनवरी 13, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मांडवी मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मांडवी, जि. कच्छ (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
13 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मांडवी मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मांडवी,जि. कच्छ (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशक, रिश्तेदार तथा फर्म/ प्रतिष्ठानों जिसमें उनकी रुचि हो, को ऋण अग्रिम’ और ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियों को रखना’ संबंधी निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर दि मांडवी मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मांडवी, जि. कच्छ (गुजरात) (बैंक) पर दिनांक 13
13 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मांडवी मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मांडवी,जि. कच्छ (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशक, रिश्तेदार तथा फर्म/ प्रतिष्ठानों जिसमें उनकी रुचि हो, को ऋण अग्रिम’ और ‘प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियों को रखना’ संबंधी निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर दि मांडवी मर्केन्टाईल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मांडवी, जि. कच्छ (गुजरात) (बैंक) पर दिनांक 13
जनवरी 13, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अलवि को-ऑपरेटिव बैंक लि., बड़ौदा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
13 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अलवि को-ऑपरेटिव बैंक लि., बड़ौदा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशक, रिश्तेदार तथा फर्म/ प्रतिष्ठानों जिसमें उनकी रुचि हो, को ऋण अग्रिम’ संबंधी निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर, अलवि को-ऑपरेटिव बैंक लि., बड़ौदा (गुजरात) (दि बैंक) पर दिनांक 13 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा ₹0.50 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। यह मौद्रिक दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में ब
13 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अलवि को-ऑपरेटिव बैंक लि., बड़ौदा (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘निदेशक, रिश्तेदार तथा फर्म/ प्रतिष्ठानों जिसमें उनकी रुचि हो, को ऋण अग्रिम’ संबंधी निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर, अलवि को-ऑपरेटिव बैंक लि., बड़ौदा (गुजरात) (दि बैंक) पर दिनांक 13 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा ₹0.50 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। यह मौद्रिक दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में ब
जनवरी 12, 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ड्यूश बैंक एजी पर मौद्रिक दंड लगाया
12 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ड्यूश बैंक एजी पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 12 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा ड्यूश बैंक ए.जी. (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016" में निहित निदेशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए ₹2 करोड़ (दो करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधान
12 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने ड्यूश बैंक एजी पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 12 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा ड्यूश बैंक ए.जी. (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016" में निहित निदेशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए ₹2 करोड़ (दो करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधान
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