अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - आरबीआई - Reserve Bank of India
राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड योजना
• बॉण्ड की मीयाद समाप्त होने से एक महीना पहले निवेशक को बॉण्ड की मीयाद पूरी होने की सूचना दे दी जाएगी।
• मीयाद पूरी होने की तारीख पर बॉण्ड की परिपक्वता राशि रिकार्ड में दर्ज बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
• यदि बैंक खाते, ई-मेल पते आदि में कोई परिवर्तन है तो निवेशक को चाहिए कि वह उसकी सूचना बैंक/ एसएचसीआईएल/ डाकघर को तुरंत दे।
यह बॉण्ड रिश्तेदार/ मित्र/ किसी भी व्यक्ति को उपहार स्वरूप या उसके नाम अंतरित किया जा सकता है बशर्ते वे (प्रश्न क्रमांक 4 में दी गई) पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। बॉण्ड का अंतरण सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियम 2007 के अनुसार मीयाद समाप्त होने से पहले किया जा सकेगा। यह कार्य एक अंतरण लिखत के माध्यम से होगा जो जारीकर्ता एजेंट के पास उपलब्ध रहता है।
हां, नामांकन सुविधा सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियमन 2007 के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध है। आवेदन फार्म के साथ नामांकन फार्म उपलब्ध है । एक अनिवासी भारतीय व्यक्ति मृत निवेशक के नामिती के रूप में प्रतिभूति को अपने नाम निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंतरण कर सकता है :-
i) अनिवासी निवेशक को प्रारंभिक रिडेम्प्शन तक या परिपक्वता तक प्रतिभूति रखने की आवश्यकता होगी; तथा
ii) निवेश की ब्याज और परिपक्वता आय प्रत्यावर्तनीय नहीं होगी।
हां, बॉण्डों को डिमैट खातों में रखा जा सकता है। उसके लिए आवेदन में ही निश्चित अनुरोध किया जाना है।
डीमैटीरियालाइज़ेशन की प्रणाली पूर्ण होने तक इन बॉण्डों को भारतीय रिज़र्व बैंक की बही में रखा जाएगा। बॉण्ड आबंटित किए जाने के पश्चात डीमैट में परिवर्तित करने की सुविधा उपलब्ध होगी।
राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड के संदर्भ में आम जनता के प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक अलग ई मेल आईडी सृजित की है। निवेशक अपने प्रश्न इस ई मेल आईडी पर भेज सकते हैं।
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: दिसंबर 11, 2022