निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक पर संविदा के आधार पर बैंक में अंशकालिक चिकित्सा सलाहकार (एमसी) की नियुक्ति के लिए विज्ञापन, मुंबई - आरबीआई - Reserve Bank of India
निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक पर संविदा के आधार पर बैंक में अंशकालिक चिकित्सा सलाहकार (एमसी) की नियुक्ति के लिए विज्ञापन, मुंबई
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि का विस्तार दिनांक दिसंबर 28, 2024 आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि का विस्तार दिनांक दिसंबर 13, 2024 भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंक) के मुंबई स्थित औषधालयों के लिए प्रति घंटे निश्चित पारिश्रमिक पर तीन (03) वर्षों के लिए विशुद्ध रूप से संविदा के आधार पर अंशकालिक बैंक चिकित्सा सलाहकार (एमसी) के चार (04) पदों को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों की आरक्षण व्यवस्था इस प्रकार है:
कोष्ठक () में रिक्तियां बैकलॉग को दर्शाती हैं।
नोट - बैंक स्वविवेक से उपर्युक्त में से किसी भी औषधालय को आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। पद के लिए चयनित उम्मीदवार को बैंक की आवश्यकता के अनुसार उपर्युक्त में से किसी भी एक या अधिक औषधालयों में नियुक्त किया जा सकता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और बैंक इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं करेगा। 4. पारिश्रमिक, कार्य समय एवं अन्य शर्तें : (i) संविदा अवधि के दौरान, प्रति घंटे रु. 1,000/- का पारिश्रमिक दिया जाएगा। देय मासिक पारिश्रमिक में से रु.1,000/- प्रति माह की राशि को वाहन व्यय के रूप में माना जाएगा और रु.1,000/- प्रति माह मोबाइल शुल्क की प्रतिपूर्ति के रूप में भुगतान किया जाएगा। संविदा के आधार पर नियुक्त बीएमसी को कोई अन्य सुविधाएं/अनुलाभ देय नहीं होंगे। (ii) नियुक्ति विशुद्ध रूप से संविदा के आधार पर है। नियुक्ति पर कोई सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी देय नहीं होंगे। कोई अवकाश, अनुलाभ/सुविधाएं स्वीकार्य नहीं होंगी। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश के दिन किसी औषधालय में जाना आवश्यक हो तो रुपये 1,000/- प्रति घंटे की दर से मुआवजा/प्रतिकर का भुगतान किया जाएगा। (iii) पारिश्रमिक का भुगतान वास्तविक ड्यूटी घंटों के अनुसार किया जाएगा और यह समावेशी होगा। (iv) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास समय-समय पर पारिश्रमिक दर की समीक्षा करने, यदि प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के लिए यह समीचीन हो जाता है, तो अपने विवेक पर कार्य समय के साथ-साथ चिकित्सा सलाहकार (एमसी) के सम्बद्ध औषधालय को भी बदलने का अधिकार सुरक्षित है। औषधालय परिवर्तन के कारण, चिकित्सा सलाहकार के कार्य समय की संख्या तदनुसार बदल सकती है। (v) बैंक की आवश्यकता के अनुसार एक चिकित्सा सलाहकार के कार्य समय के घंटों की संख्या को प्रति सप्ताह 30 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। तथापि, एक बीएमसी का कारी समय सभी औषधालयों मे कार्य समय को जोड़ने के बाद कुल प्रति सप्ताह 30 घंटे से अधिक नहीं होगा। (vi) संविदा नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी। संविदा अवधि की समाप्ती पर संविदा का कोई नवीकरण नहीं होगा। 5. चयन प्रक्रिया (i) बैंक शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार और दस्तावेज़ सत्यापन आयोजित करेगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए बैंक न्यूनतम पात्रता मानकों आदि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। केवल पात्रता मानदंड को पूरा करने से उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं होगा। बैंक साक्षात्कार के लिए संभावित पात्र आवेदकों को छोड़कर, अन्य आवेदकों के साथ, जो साक्षात्कार के लिए पात्र / विचाराधीन नहीं पाये जाते हैं, किसी भी प्रकार के पत्राचार पर विचार नहीं करेगा। (ii) दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया और साक्षात्कार पश्चात चयनित आवेदकों को संविदा के आधार पर चिकित्सा सलाहकार (एमसी) के रूप में सूचीबद्ध किए जाने से पूर्व निर्धारित मानदंडों के अनुसार चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा। इन चिकित्सा परीक्षण प्रक्रियाओं/टेस्ट्स की लागत आवेदक/आवेदकों को स्वयं वहन करनी होगी। (iii) पद के लिए चयनित उम्मीदवार को चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाने और अनुबंध-II में दिए गए संविदा के नियमों और शर्तों और अनुबंध-III में दिए गए आचार संहिता को स्वीकार करने के अधीन नियुक्त किया जाएगा। (iv) चयनित उम्मीदवार को प्रति घंटा निश्चित पारिश्रमिक पर चिकित्सा सलाहकार (संविदा के आधार पर) के रूप में बैंक सेवा में नियुक्त होने से पूर्व बैंक के साथ एक करार निष्पादित करना होगा। निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक पर संविदा के आधार पर अंशकालिक चिकित्सा सलाहकार (एमसी) की नियुक्ति 1. निर्धारित घंटों कि ड्यूटी (या अगर आवश्यक हो तो लंबी अवधि के लिए) बैंक के औषधालय में सेवा के लिए सिवाय बैंक कि छुट्टी के दिन या अर्धवार्षिक समापन और वार्षिक समापन के प्रयोजनों के लिए छुट्टियों के रूप में घोषित दिनों के दिन बशर्ते औषधालय लगातार दो दिनों तक बंद नहीं रखा जाएगा। बैंक अपनी आवश्यकता के अनुसार औषधालयों के बीच चिकित्सा परामर्शदाता (एमसी) की नियुक्ति के स्थान को स्थानांतरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, बैंक किसी भी आवश्यकता के मामले में अपने अन्य औषधालयों में एमसी की सेवाओं का उपयोग कर सकता है। 2. मुंबई घूमने या दौरे पर आए अन्य अधिकारियों सहित, मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्मिक सदस्यों, आश्रित माता-पिता सहित उनके परिवार के सदस्यों और सेवानिवृत्त कर्मचारी सदस्यों/उनके पति/पत्नी जो चिकित्सा सहायता कोष योजना (एमएएफएस) के सदस्य हैं [आगंतुकों के रूप में संदर्भित], जो क्लिनिक में परामर्श के लिए आते हैं उनको सलाह देना, दवाएं लिखना और नि:शुल्क इंजेक्शन देना। अत्यावश्यक मामले में, एमसी अपने निजी क्लिनिक में परामर्श के लिए किसी भी समय उपलब्ध रहेंगे और बैंक की अनुसूची के अनुसार शुल्क लेंगे। शुल्कों की यह अनुसूची जो बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू होती है, अनुरोध पर एमसी को उपलब्ध कराई जाएगी। 3. कर्मचारियों/अधिकारियों के क्वार्टरों में उनके साथ रहने की अनुमति प्राप्त कर्मचारियों के रिश्तेदारों को उपरोक्त बिंदु संख्या 2 में निर्दिष्ट सुविधाएं प्रदान करना और कर्मचारियों से शुल्क की वसूली (बैंक की निर्धारित दर के अनुसार) कर समय-समय पर बैंक के खाते में जमा करने की सुविधा प्रदान करना। 4. एक सामान्य चिकित्सा व्यवसायी के समान कर्तव्यों का पालन करना चाहे एमसी के पास जो भी स्नातकोत्तर या अन्य चिकित्सा योग्यताएं हों या भविष्य में वह अर्जित करे। यह सुनिश्चित करने कि एमसी की जिम्मेदारी होगी कि उसके पास जो योग्यताएं हैं या जो भविष्य में योग्यताएं अर्जित हों, वह उसे किसी भी तरह से सामान्य चिकित्सा व्यवसायी के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से प्रतिबंधित नहीं करती हैं। तथापि, यदि भारतीय चिकित्सक संघ की किसी भी शर्त के अनुसार, वह जो योग्यता रखता है या प्राप्त करता है, जैसा भी मामला हो, एक सामान्य चिकित्सक के रूप में काम करने के लिए बैंक की आवश्यकता के विपरीत आता है, तो उसे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि इस संबंध में किसी भी परिस्थिति में कोई दायित्व या जिम्मेदारी बैंक पर नहीं आती है और इस बाबत वह हर समय बैंक कि क्षतिपूर्ति करेगा और करता रहेगा। 5. बैंक के औषधालय के कर्तव्यों में ऊपर उल्लिखित आवश्यकताओं के अलावा निम्नलिखित भी शामिल होंगे: 6. क्वार्टर में रहने वाले बैंक के किसी स्टाफ सदस्य से मिलने और उनके स्वास्थ्य पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, जब भी बैंक द्वारा ऐसा करने को कहा जाए। ऐसी सेवाओं के लिए एमसी को बैंक के शुल्क की अनुसूची के अनुसार सेवा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। 7. यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में प्रमाण पत्र जारी करना और अन्य योग्य चिकित्सा चिकित्सकों से कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करना, यदि एमसी मामले की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट है। 8. अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को आवश्यकता पड़ने पर उनके आवास पर जाकर देखना और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित घर जाकर देखने का शुल्क या परामर्श शुल्क लेना। ऐसे दौरा शुल्क/परामर्श शुल्क, जो इस प्रकार निर्धारित किया गया है, में इंजेक्शन लगाने आदि के लिए शुल्क शामिल होगा। इस तरह के दौरे के लिए एमसी द्वारा कोई अन्य शुल्क नहीं लगाया जाएगा। 9. यदि और जब ऐसा करने की आवश्यकता होती है, तो एमसी ऐसे प्रपत्रों में प्रमाणित करेगा जैसा कि समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जिसमें किसी भी कर्मचारी या किसी भी संभावित कर्मचारी जो बैंक में नियुक्ति के लिए चयनित है के स्वास्थ्य और / या सेवा के लिए फिटनेस के बारे में बताया जा सकता है। 10. बैंक के कर्मचारियों के उपचारात्मक उद्देश्य के लिए आवश्यक विशेष/महंगी दवाओं या इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित रसायनज्ञों को आदेश प्रपत्र (निर्धारित) जारी करना और संबंधित बिलों के भुगतान के लिए उनकी प्रतियां बैंक को अग्रेषित करना। 11. बैंक के किसी कर्मचारी या उनके परिवार (प्रत्यक्ष निपटान सुविधा के तहत इनडोर अस्पताल में भर्ती के लिए) की आवश्यकता होने पर अस्पताल की सुविधाओं को हासिल करने के लिए एमसी के अच्छे कार्यालयों/संपर्कों का उपयोग करना। 12. महीने में एक बार कार्यालय परिसरों/क्वार्टरों का निरीक्षण करना और रिपोर्ट करना कि क्या उन्हें साफ-सुथरी और स्वास्थ्यकर स्थिति में रखा गया है। 13. टाइफाइड आदि के लिए रोगनिरोधी टीका लगाना और जब भी आवश्यक हो चेचक के लिए टीकाकरण करना। 14. कर्मचारियों के सामान्य स्वास्थ्य पर 31 मार्च की स्थिति के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। 15. औषधियों का उचित भण्डारण एवं उनका वितरण सुनिश्चित करना तथा इस संबंध में सभी आवश्यक अभिलेखों का रख-रखाव करना। 16. दवा मांगपत्रों पर सलाह देना, और दवा के स्टॉक-बैलेंस और खपत की प्रति-जांच करना। 17. जब कभी एमसी को संदर्भित किया जाता है तो चिकित्सा दावों की विभिन्न मदों से संबंधित उपचार की लागत की तर्कसंगतता सहित पेशेवर राय देना। 18. समय-समय पर बैंक द्वारा सौंपे गए बैंक की चिकित्सा सुविधा योजना और चिकित्सा सहायता निधि योजना के प्रशासन से संबंधित किसी भी अन्य कार्य में भाग लेने के लिए, जिसमें आवश्यक डिस्पेंसरी सुविधा भी शामिल है जैसा कि सामान्य चिकित्सा व्यवसायी द्वारा सामान्य रूप से किया जाता है या अपेक्षित है। 19. चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए, संविदा के 3 वर्षों के लिए पारिश्रमिक रुपये 1,000/- प्रति घंटा निर्धारित किया गया है। निर्धारित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है। इस प्रकार देय कुल मासिक पारिश्रमिक में से रु. 1,000/- प्रति माह परिवहन व्यय के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा, बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी जैसे किसी भी सेवानिवृत्ति लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे। कोई अवकाश, अनुलाभ/सुविधाएं स्वीकार्य नहीं होंगी। यदि किसी सार्वजनिक अवकाश पर औषधालय में उपस्थित होना आवश्यक हो, तो 1,000/- रुपये प्रति घंटे की दर से मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। आय पर कर मौजूदा दरों और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार स्रोत पर काटा जाएगा। एमसी को कोई अन्य सुविधाएं/अनुलाभ देय नहीं होंगे। 20. एमसी के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की स्थिति में, उसे अपने जोखिम और लागत पर बैंक को योग्यता और अनुभव के मामले में स्वीकार्य डॉक्टरों की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। 21. चिकित्सा परामर्शदाता (एमसी) क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा। 22. नियुक्ति विशुद्ध रूप से संविदात्मक और घंटे के आधार पर है। उस आधार पर बैंक में नियमित रोजगार के लिए या नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और भत्तों के समान मांग के लिए किसी भी स्तर पर कोई दावा नहीं होगा। 23. अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को बैंक के साथ संविदा पर हस्ताक्षर करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। 24. अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के उम्मीदवारों के पास वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए कि वह क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है। 25. ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए, आय और संपत्ति प्रमाण पत्र एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था (आरईएस) दिनांक 31 जनवरी, 2019 में निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाना चाहिए। 26. अनुसूचित जनजाति (एसटी) / अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवारों की संविदा के आधार पर नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी से जाति / आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन है। यदि सत्यापन से उजागर होता है कि एसटी / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस से संबंधित होने का दावा गलत है, तो ऐसे उम्मीदवार की सेवाएं बिना कोई और कारण बताए तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी और बैंक ऐसी कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जो वह उचित समझे। 27. बैंक के पास समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित है और यदि प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप यह समीचीन हो जाता है तो अपने विवेक पर ड्यूटी के घंटे और औषधालय के स्थान को बदल सकता है। 28. एमसी अनुबंध-III में उल्लिखित आचार संहिता का पालन करेगी। 29. अनुबंध नियम और शर्तों की स्वीकृति के अधीन नियुक्ति की तारीख से तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा। 30. संविदा को किसी भी पक्ष द्वारा तीन महीने का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में तीन महीने का पारिश्रमिक देकर समाप्त किया जा सकता है। नोटिस अवधि के दौरान एमसी अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करना जारी रखेगा जब तक कि बैंक द्वारा विशेष रूप से छूट नहीं दी जाती। 31. नियमों और शर्तों के किसी भी उल्लंघन के मामले में बैंक बिना कोई कारण बताए और मुआवजे के किसी दावे के बिना एमसी के संविदा को तुरंत समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 32. संविदा के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद मुंबई के न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होगा। निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक पर संविदा के आधार पर अंशकालिक चिकित्सा सलाहकार (एमसी) की नियुक्ति 1. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता उसको समय-समय पर दिए गए उस प्रत्येक आदेश और निदेश का पालन करेगा जो उसे उस व्यक्ति अथवा जिन व्यक्तियों के अधिकार क्षेत्र, अधीक्षण अथवा नियंत्रण के अधीन उसे उस समय रखा जाए, से प्राप्त हों। 2. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक और इसके घटकों से संबंधित मामलों के संबंध में अत्यन्त गोपनीयता रखेगा और प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जनता अथवा बैंक के किसी भी स्टाफ को गोपनीय स्वरूप की कोई भी सूचना नहीं देगा जब तक कि उसे न्याय अथवा अन्य प्राधिकारी द्वारा इसके लिए बाध्य नहीं किया जाए अथवा उसकी डयूटी डिस्चार्ज करने से संबंधित किसी उच्चतर अधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए नहीं कहा जाए। 3. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता बैंक से लिखित में स्वीकृति लिए बिना भारतीय रिज़र्व बैंक से संबंधित मामलों में प्रेस में कुछ भी नहीं देगा अथवा बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के तौर पर उसके कब्जे में मौजूद कोई दस्तावेज़ अथवा सूचना प्रकाशित नहीं करेगा। 4. एमसी रोगी की गोपनीयता भी बनाए रखेगा और किसी बाहरी व्यक्ति/तीसरे पक्ष के साथ रोगी के विवरण साझा नहीं करेगा। गोपनीयता की आवश्यकता स्थायी होगी और संविदा की समाप्ति के बाद भी बनी रहेगी। एमसी किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुए किसी भी नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करेगा और बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। 5. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता ईमानदारी और निष्ठा से बैंक की सेवा करेगा और बैंक के हितों को बढ़ावा देने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा तथा सभी कार्य-व्यवहार में शिष्टाचार और तन्मयता दर्शाएगा। 6. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता राजनीति अथवा किसी राजनैतिक प्रदर्शन में सक्रिय भाग नहीं लेगा अथवा नगर परिषद, ज़िला बोर्ड अथवा वैधानिक निकाय के सदस्य के तौर पर चुनाव में खड़ा नहीं होगा। 7. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता किसी ट्रेड यूनियन अथवा ऐसे ट्रेड यूनियन के संघ का सदस्य अथवा पदधारी नहीं बनेगा अथवा बना नहीं रहेगा अथवा अन्यथा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसे ट्रेड यूनियन अथवा संघ से संबद्ध नहीं रहेगा अथवा अपनी संविदा के निबन्धनों अथवा शर्तो से संबंधित किसी भी मामले के बारे में हड़ताल नहीं करेगा अथवा किसी भी तरह से किसी भी प्रकार के हिसंक, असभ्य अथवा अशोभनीय प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा। 8. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता बैंक से इजाज़त लिए बिना अथवा अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान किए बिना अपनी डयूटी से अनुपस्थित नहीं रहेगा। इस प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था की अवधि एक बार में सात दिन से अधिक नहीं होगी। 9. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता बैंक को दी जाने वाली सेवाएं आऊट-सोर्स नहीं करेगा। 10. चिकित्सा परामर्शदाता ड्यूटी के दौरान किसी भी मादक पेय पदार्थ अथवा दवा के प्रभावाधीन नहीं होगा अथवा यह ध्यान रखेगा कि डयूटी करते समय ऐसे मादक पेय पदार्थ अथवा दवा से उसका कार्य प्रभावित न हो। इसके अलावा चिकित्सा परामर्शदाता सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का मादक पेय अथवा ड्रग लेने से परहेज करे। 11. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता किसी कर्मचारी से अथवा औषधालय में आए आगंतुक से कोई उपहार नहीं मांगेगा अथवा लेगा। 12. चिकित्सा परामर्शदाता कार्य स्थान पर किसी भी महिला कर्मचारी के साथ यौन उत्पीडन के किसी भी कृत्य में लिप्त नहीं होगा। 13. चिकित्सा परामर्शदाता को यदि ऋण के लिए अथवा आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है अथवा कानून की किसी भी प्रक्रिया के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है तो करार निरस्त किया जा सकता है। 14. चिकित्सा परामर्शदाता किसी मरीज को चिकित्सा के लिए, सर्जिकल अथवा अन्य उपचार के लिए रैफर करने के एवज में किसी उपहार, ग्रेच्युटी, कमीशन अथवा बोनस की मांग नहीं करेगा और ना ही देने की पेशकश करेगा। आप प्रत्यक्ष या अप्रत्क्ष रूप से चिकित्सा, सर्जिकल अथवा अन्य उपचार के लिए फीस निर्धारण, हस्तांतरण, आधिपत्य, छूट, विदारक अथवा वापसी के कार्य करने के लिए ना तो भाग लेंगें और ना ही भागीदार होंगे। 15. उक्त पैरा 14 में दिए गए प्रावधान डाइग्नोस्टिक उद्देश्य या अन्य अध्ययन/कार्य के लिए उसके अथवा किसी भी व्यक्ति द्वारा नमूना या सामग्री की खरीद के लिए रैफर या सिफारिश के संबंध में समान प्रभाव (equal force) के साथ लागू होंगे। 16. चिकित्सा परामर्शदाता अगर ऊपर दी गई बैंक की आचार संहिता अथवा उसके द्वारा स्वीकार की गई करार के नियम व शर्तों का उल्लंघन करता है अथवा लापरवाही, अक्षमता या आलस्य अथवा जानबूझकर बैंक के हित के लिए हानिकारक या निदेशों के विरुद्ध अथवा कदाचार का दोषी पाया जाता है तो करार निरस्त किया जा सकता है। |