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अंशकालिक बैंक चिकित्सा सलाहकार (संविदा के आधार पर) की प्रति घंटे तय पारिश्रमिक पर नियुक्ति, रांची

भारतीय रिज़र्व बैंक, रांची, मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से चिकित्सा की एलोपैथिक पद्धति में एमबीबीएस की डिग्री रखने वाले आवेदकों से निर्धारित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ बैंक चिकित्सा सलाहकार की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 फरवरी 2023 को शाम 17:00 बजे से पहले तक है। विस्तृत नियम और शर्तें भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (यथा www.rbi.org.in) के आरबीआई में अवसर अनुभाग के तहत उपलब्ध हैं। भविष्य में इस निविदा से संबंधित जारी किए जाने वाले किसी भी प्रकार का संशोधन / शुद्धिपत्र, यदि कोई हो तो, को केवल आरबीआई की वेबसाइट पर ही अधिसूचित किया जाएगा।

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक, रांची

अस्वीकरण

निविदा से संबन्धित किसी भी विवाद की स्थिति में निविदा दस्तावेज़ का अँग्रेजी स्वरूप ही मान्य होगा।
संविदा से संबन्धित किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र रांची होगा.


अंशकालिक बैंक चिकित्सा सलाहकार (संविदा के आधार पर) की प्रति घंटे तय पारिश्रमिक पर नियुक्ति

भारतीय रिजर्व बैंक, रांची के कचहरी चौक, 4थी मंजिल, आरआरडीए भवन, रांची-834001 अथवा हमारे प्रस्तावित अतिरिक्त परिसर, जिला परिषद भवन, कचहरी चौक, रांची स्थित कार्यालय के लिए संविदा के आधार पर नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक (रुपए 1000/- प्रति घंटा) के आधार पर अंशकालिक बैंक चिकित्सा सलाहकार के एक (01) पद (अनारक्षित श्रेणी) को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। योग्य उम्मीदवारों से आवेदन 17 फरवरी 2023 को 17:00 बजे तक या उससे पहले महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिजर्व बैंक, कचहरी चौक, 4थी मंजिल, आरआरडीए भवन, रांची-834001 के पते पर पहुंच जाना चाहिए।

1. आवेदक के पास मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में एमबीबीएस (या उच्चतर) की डिग्री होनी चाहिए।

2. आवेदक के पास चिकित्सक के रूप में किसी चिकित्सालय, आवास या दवाखाना में कार्य करने का न्यूनतम दो (02) वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उनका डिस्पेंसरी/आवास बैंक से 3-5 किलोमीटर कि दूरी पर स्थित होना चाहिए।

3. संविदा (एन्गेजमेंट की अवधि) तीन साल की अवधि के लिए होगा, जो 31 मार्च 2026 को समाप्त होगा। संविदा के पूरा होने पर नियुक्ति (एन्गेजमेंट) का नवीनीकरण नहीं होगा।

4. बैंक के चिकित्सा सलाहकार (संविदा के आधार पर) का पारिश्रमिक (सभी कर सहित) संविदा की पूरी अवधि के लिए नीचे दिए गए वास्तविक कार्य घंटों के संदर्भ में तय किया जाएगा।

क्रम सं औषधालय कार्यसमय पारिश्रमिक
1 भारतीय रिजर्व बैंक,
4मंजिल आरआरडीए बिल्डिंग
कचहरी रोड
रांची-834001 और/अथवा हमारे प्रस्तावित अतिरिक्त परिसर, जिला परिषद भवन, कचहरी चौक, रांची।
14:30 बजे से 15:30 बजे तक
(सोमवार से शुक्रवार, बैंक की छुट्टियों को छोड़कर)
प्रति सप्ताह कुल 7 घंटे के लिए ₹1000/ प्रति घंटे। इस राशि में से ₹1000 रुपये प्रति माह वाहन खर्च के रूप में माना जाएगा।

मासिक पारिश्रमिक के अलावा ₹1000/- (प्रति माह) मोबाइल शुल्क की प्रतिपूर्ति भी प्रदान की जाएगी।
2 बैंक के चिकित्सा सलाहकार (मेडिकल कंसल्टेंट) की निजी डिस्पेंसरी में 12:30 बजे से 13:30 बजे तक
(शनिवार, रविवार और छुट्टियों के दिन)
कुल कार्य घंटें – प्रति सप्ताह अधिकतम 7 घंटे

5. बैंक के पास समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने और प्रशासनिक और परिचालन संबंधी आवश्यकताओं के मामले में अपने विवेक पर कार्य (ड्यूटी) घंटे बदलने का अधिकार सुरक्षित है।

6. आवेदन पत्र केवल संलग्न निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आवेदन पत्र लिफाफे में डाल कर भेजा जाना चाहिए जिसके ऊपर ‘संविदा के आधार पर प्रतिघंटे तय पारिश्रमिक पर अंशकालिक" चिकित्सा सलाहकार के पद के लिए आवेदन” लिखा हो।

7. बैंक चुने हुए उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार आयोजित करेगा। जिन आवेदकों को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया है, उनके साथ बैंक कोई पत्राचार नहीं करेगा।

8. पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों को इस शर्त पर संविदा के अनुसार नियुक्त किया जाएगा कि वे चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाएं और अनुलग्नक - I में दिए गए नियम और शर्तों तथा अनुलग्नक - II में दी गई आचार संहिता को स्वीकार करते हों।

9. साक्षात्कार के समय उम्मीदवारों द्वारा शैक्षिक योग्यता और अनुभव के समर्थन में मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

10. निश्चित पारिश्रमिक पर संविदा के आधार पर लगे बैंक के चिकित्सा सलाहकार को कोई अन्य सुविधाएं/भत्ते उपलब्ध नहीं होंगे।


अनुलग्नक I

प्रति घंटा तय पारिश्रमिक के साथ बैंक के चिकित्सा सलाहकार (संविदा के आधार पर) की सेवाओं हेतु नियुक्ति- संविदा के नियम एवं शर्तें।

1. भारतीय रिजर्व बैंक कचहरी चौक, 4थी मंजिल, आरआरडीए भवन, रांची-834001 अथवा हमारे प्रस्तावित अतिरिक्त परिसर, जिला परिषद भवन, कचहरी चौक, रांची में सप्ताह के कार्यदिवसों (सोमवार से शुक्रवार तक, बैंक की छुट्टी को छोड़कर) में समय अपराह्न 02:30 बजे से 03:30 बजे तक या लंबी अवधि के लिए या बदले हुए शेड्यूल के अनुसार जो भी आवश्यक माना जाए, सेवाएं देने के लिए उपस्थित होना और निजी डिस्पेंसरी में शनिवार, रविवार और छुट्टी के दिनों में समय अपराह्न 12:30 बजे से 01:30 बजे तक सेवाएं देना।

2. बैंक के टूरिंग स्टाफ सहित स्टाफ-सदस्यों को, उनके आश्रित माता-पिता और सेवानिवृत्त स्टाफ-सदस्यों सहित उनके परिवारों के सदस्यों को, जो चिकित्सा सहायता निधि योजना के सदस्य हैं, जो निर्धारित समय के दौरान आते हैं, को मुफ्त परामर्श देना, दवाइयां लिखना और इंजेक्शन लगाना। इसके अलावा, बैंक के कर्मचारियों लिए अत्यावश्यक स्थिति में किसी भी समय अपने निजी क्लिनिक में निःशुल्क परामर्श के लिए उपलब्ध रहना।

3. कर्मचारियों के उन रिश्तेदारों को जिन्हें उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है, ऊपर पैराग्राफ (2) में उल्लिखित सुविधाएं प्रदान करना और कर्मचारियों से शुल्क की वसूली बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर करके बैंक के खाते में जमा कराने में सहयोग करना।

4. भले ही आपके पास कोई पोस्ट-ग्रेजुएट या अन्य मेडिकल योग्यताएं हों अथवा भविष्य में प्राप्त कर लें, आपको एक जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर के समान सेवाएं ही प्रदान करनी होंगी। यह सुनिश्चित करना आपकी ज़िम्मेदारी होगी कि आप जो योग्यता रखते हैं या भविष्य में हासिल करें, वह आपको जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में सेवाएं प्रदान करने में कोइ अवरोध न पैदा करे और यदि भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा निर्धारित किसी भी शर्त के अनुसार आपकी कोई योग्यता या आप द्वारा अर्जित की जाने वाली योग्यता (जैसा मामला हो) जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में सेवाएं देने संबंधी ऊपर वर्णित बैंक की आवश्यकताओं के तालमेल में न हो, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि इसके चलते किसी भी परिस्थिति में बैंक की कोई जिम्मेदारी या देयता न सृजित हो और यदि ऐसा होता है तो इसके लिए आप बैंक को क्षतिपूरित करेंगे और क्षतिपूर्ति करने की प्रतिबद्धता को कायम रखेंगें। आपकी देनदारियां एक स्वतंत्र संविदाकार की होगी न कि बैंक के किसी एजेंट की।

5. भारतीय रिज़र्व बैंक रांची में उपर्युक्त आवश्यकताओं के अलावा निम्नलिखित कर्तव्य भी शामिल होंगे:

(i) संपर्क किए जाने पर कर्मचारी और उनके आश्रितों की छोटी और बड़ी बीमारी का इलाज करना।

(ii) सामान्य कामकाजी घंटों के बाद भी आवश्यकता पड़ने पर डिस्पेंसरी में लाए गए या विभागों में या बैंक के परिसर में या बैंक के परिसर के बाहर घटित आपातकालीन मामलों में उपचार करना और उचित अस्पताल में रेफर करना।

(iii) सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाना - सभी प्रकार के इंजेक्शनों को लगाने में होने वाले किसी अवांछित रिएक्शन की जिम्मेदारी आपकी होगी।

(iv) महत्वपूर्ण ड्रेसिंग और छोटी सर्जरी केवल आपके द्वारा की जानी चाहिए।

6. बैंक द्वारा जब भी आवश्यक हो, ऐसा करने के लिए कहे जाने पर क्वार्टर में रहने वाले बैंक के कर्मचारियों के किसी भी सदस्य के इलाज हेतु उनके निवास का दौरा करना और उसके स्वास्थ्य पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ऐसे दौरों के लिए बैंक द्वारा तय दरों की शेड्यूल के अनुसार आपको विजिट फीस का भुगतान किया जाएगा।

7. चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में, जब भी आवश्यक हो, प्रमाण पत्र जारी करना होगा और मामले की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट होने पर अन्य योग्य चिकित्सकों द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करना होगा।

8. अधिकारियों/स्टाफ और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उनके निवास पर जाना होगा और इसके लिए आप यात्रा शुल्क या परामर्श शुल्क, जैसा कि बैंक द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के संबंध में निर्धारित किया गया है, दावा करने के हकदार होंगे। इस निर्धारित यात्रा शुल्क/परामर्श शुल्क में इंजेक्शन आदि को लगाने का शुल्क भी शामिल होगा। ऐसे दौरों के लिए आपके द्वारा कोई अन्य शुल्क की मांग नहीं की जानी चाहिए।

9. यदि और जब ऐसा करने की अपेक्षा व्यक्त की जाती है आपको समय-समय पर, बैंक द्वारा निर्धारित की गई ऐसे फार्म में, बैंक के किसी भी कार्यालय में नियुक्ति के लिए चुने जा सकने वाले किसी भी कर्मचारी या किसी संभावित कर्मचारी के स्वास्थ्य की स्थिति और/या सेवा के लिए फिटनेस को प्रमाणित करना होगा।

10. बैंक के कर्मचारियों के उपचार हेतु आवश्यक विशेष / महंगी दवाओं या इंजेक्शनों की आपूर्ति हेतु बैंक के अनुमोदित केमिस्टों को आदेश पत्र (निर्धारित) जारी करना और उनकी प्रतियाँ संबंधित बिलों के भुगतान के लिए बैंक को अग्रेषित करना।

11. बैंक के कर्मचारियों या उनके परिवारों के लिए आवश्यक अस्पताल सुविधाओं (डायरेक्ट सेटलमेंट फैसिलिटी के तहत इनडोर हॉस्पिटलाइज़ेशन के लिए) को उपलब्ध कराने में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

12. महीने में एक बार कार्यालय परिसर का निरीक्षण करना और यह रिपोर्ट करना कि क्या उन्हें स्वच्छ स्थिति में रखा जाता है।

13. समय -समय पर आईएमए या आईएपी द्वारा निर्धारित टाइफाइड और अन्य टीकों के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण करना।

14. कर्मचारियों के सामान्य स्वास्थ्य के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में हर साल 31 मार्च तक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। कैलेंडर वर्ष में एक बार वार्षिक स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट (AHC) की जांच करना और यदि अपेक्षित हो तो उचित सुझाव देना।

15. चिकित्सा दावों के विभिन्न मदों के संबंध में उपचार की लागत के बारे में, जब भी आपको भेजा जाए, उस पर औचित्यपूर्ण पेशेवर राय देना।

16. बैंक द्वारा चिकित्सा सुविधा योजना और मेडिकल असिस्टेंस फंड स्कीम का प्रशासन और डिस्पेंसरी सुविधा के संबंध में दिए गए अन्य कार्यों, जिन्हें जनरल मेडिकल प्रेक्टीशनर द्वारा किए जाने की अपेक्षा की जाती है, को करना होगा।

17. संविदा के तीन वर्षो के लिए पारिश्रमिक ₹1000/- रुपये प्रति घंटा निर्धारित है और मासिक आधार पर देय है। इसके अलावा, पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी के रूप में कोई सेवानिवृत्ति लाभ देय नहीं होगा। कोई अवकाश स्वीकार्य नहीं होगा। किसी भी अन्य प्रकार की परिलब्धियां/सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करायी जाएगी।

18. ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की स्थिति में, अपने जोखिम और लागत पर योग्यता और अनुभव के संदर्भ में बैंक को स्वीकार्य विकल्प की व्यवस्था करनी होगी। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था समान्यतः 5 दिन से अधिक समय के लिए नहीं होगी।

19. इस नियम व शर्त के साथ संलग्न अनुलग्नक II में दी गई आचार संहिता का पालन करना होगा।

20. आप भारतीय रिजर्व बैंक, रांची कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे।

21. आपकी संविदा तीन साल की अवधि के लिए मान्य होगी, बशर्ते कि आप उपर्युक्त नियमों और शर्तों को स्वीकार करते हों और अनुलग्नक II में दिये गये बैंक की आचार संहिता का पालन करते हैं।

22. संविदा के तहत नियुक्ति (एन्गेजमेंट) अस्थायी आधार पर है। बैंक के नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और भत्तों के लिए या नियमित रूप से रोजगार के लिए कोई भी दावा किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगा।

23. तीन महीने का नोटिस जारी करके या उसके एवज में तीन महीने के पारिश्रमिक का भुगतान करने पर दोनों तरफ से अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।


अनुलग्नक II

चिकित्सा सलाहकारओं के लिए आचार संहिता जिनकी सेवाएं संविदा पर और प्रति घंटे के आधार पर तय पारिश्रमिक के साथ ली गई हैं।

1. चिकित्सा सलाहकार को उन सभी आदेशों और निर्देशों का पालन और अनुपालन करना होगा, जो समय-समय पर उन्हें किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दिया जा सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र, अधीक्षण या नियंत्रण में उन्हें रखा जाता है।

2. चिकित्सा सलाहकार बैंक के कार्यकलापों और उसके घटकों के कार्यकलापों के बारे में सख्त गोपनीयता बनाए रखेगा और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, गोपनीय प्रकृति की किसी भी जानकारी को जनता के किसी भी सदस्य या बैंक के कर्मचारियों को तब तक नहीं देगा, जब तक न्यायिक या अन्य प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है या जब तक उसके कर्तव्यों के निर्वहन में एक प्रवर अधिकारी द्वारा ऐसा करने का निर्देश नहीं दिया जाता है।

3. चिकित्सा सलाहकार ईमानदारी से और विश्वसनीयता के साथ बैंक की सेवा करेगा और बैंक के हितों को आगे ले जाने के लिए अपना संपूर्ण प्रयास करेगा और सभी कार्यों में शिष्टाचार और सावधानी बरतेगा।

4. चिकित्सा सलाहकार राजनीति या किसी राजनीतिक प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा या किसी नगर परिषद, जिला बोर्ड या किसी विधायी निकाय के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए खड़ा नहीं होगा।

5. चिकित्सा सलाहकार किसी भी ट्रेड यूनियन या इस तरह के ट्रेड यूनियन के फेडेरेशन का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या नहीं बने रहेगा अथवा अन्यथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनसे नहीं जुड़ेगा या किसी भी तरह के हड़ताल के लिए नहीं उकसाएगा या संविदा के अपने निबंधन और शर्तों से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में किसी भी हिंसक, अनुचित या अभद्र प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा।

6. कोई भी चिकित्सा सलाहकार बैंक से लिखित में पूर्व मंजूरी के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यकलापों के संबंध में प्रेस में योगदान नहीं देगा या किसी भी दस्तावेज, कागज या जानकारी को प्रकाशित नहीं करेगा जो बैंक के चिकित्सा सलाहकार के रूप में उसके कब्जे में आ सकती है।

7. चिकित्सा सलाहकार बैंक के किसी भी कर्मचारी से कोई उपहार नहीं मांगेगा और न ही स्वीकार करेगा।

8. चिकित्सा सलाहकार बैंक की अनुमति के बिना और अपनी अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं होगा। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक समय में समान्यतः 5 दिनों से अधिक नहीं होगी।

9. चिकित्सा सलाहकार बैंक को दी जाने वाली अपनी सेवा आउटसोर्स नहीं करेगा।

10. चिकित्सा सलाहकार

  1. किसी भी क्षेत्र, जिसमें वह उतने समय के लिए हो सकता है, में नशीले पेय या ड्रग्स से संबंधित किसी भी कानून का कड़ाई से पालन करेगा;

  2. ड्यूटी पर रहते हुए किसी भी नशीले पेय या ड्रग के प्रभाव में नहीं होगा और यह भी ध्यान रखेगा कि इस तरह के पेय या ड्रग के प्रभाव से किसी भी समय उसके कर्तव्यों का निर्वहन किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होता है;

  3. सार्वजनिक स्थान पर, किसी भी नशीले पेय या ड्रग का सेवन करने से बचेगा;

  4. सार्वजनिक स्थान पर नशे की हालत में दिखाई नहीं देगा;

  5. अत्याधिक मात्रा में किसी भी नशीले पेय या ड्रग का उपयोग नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण: शब्द “सार्वजनिक स्थान” में वे क्लब भी, जो विशेष रूप से सदस्यों के लिए होता है, जहां सदस्यों को मेहमानों के रूप में गैर – सदस्यों को आमंत्रित करने की अनुमति होती है, बार और रेस्तरां, सार्वजनिक वाहन और अन्य सभी स्थानों, जहां आम जनता, भुगतान करके या अन्यथा, जा सकती है या जाने की अनुमति है, शामिल हैं।

11. चिकित्सा सलाहकार कार्य स्‍थल पर किसी भी महिला कर्मचारी के साथ यौन उत्‍पीड़न के किसी भी कृत्य में लिप्‍त नहीं होगा।

स्पष्टीकरण: इस प्रयोजन हेतु, “यौन उत्पीड़न” में निम्न यौन नियतन अवांछित व्यवहार शामिल होंगे, चाहे सीधे या निहितार्थ के रूप में :-

  1. शारीरिक संपर्क और चेष्टाएं

  2. सेक्सुअल फेवर की मांग या अनुरोध

  3. कामोत्तेजक टिप्पणी

  4. पोर्नोग्राफी दिखाना

  5. इसके अलावा, यौन प्रकृति के किसी भी अन्य शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण के अलावा, ऐसी सभी परिभाषा / व्याख्या जो कानून या विधियों में लागू है।

उपर्युक्त अपराध सांकेतिक हैं और संपूर्ण नहीं हैं|

12. यदि चिकित्सा सलाहकार को ऋण के लिए या आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है या कानून की किसी प्रक्रिया के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है, तो संविदा को समाप्त किया जा सकता है।

13. चिकित्सा सलाहकार मेडिकल, सर्जिकल या अन्य उपचार के लिए किसी भी मरीज को रेफर करने, उसकी सिफारिश करने या प्राप्त करने के लिए ग्रेच्युटी, कमीशन या बोनस के रूप में कोई भी उपहार नहीं देगा, नहीं मांगेगा या नहीं लेगा और न ही देने, मांगने या लेने का प्रस्ताव देगा। आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मेडिकल, सर्जिकल या अन्य उपचार के लिए किसी भी शुल्क के विभाजन, स्थानांतरण, असाइनमेंट, सबॉर्डिनेशन, रिबेटिंग, बंटवारे या धनवापसी के कार्य करने में भाग नहीं लेंगे या पक्षकार नहीं होंगे।

14. ऊपर 13 में दिए गए प्रावधान उनके या किसी व्यक्ति द्वारा डायग्नोसिस उद्देश्यों या अन्य अध्ययन / कार्य के लिए नमूना या सामग्री रेफर करने, सिफारिश करने या खरीद करने के लिए समान बल के साथ लागू होंगे।

15. यदि कोई चिकित्सा सलाहकार उपर्युक्त उल्लिखित बैंक के आचार संहिता का उल्लंघन करता है या उसके द्वारा स्वीकार किए गए संविदा (अनुबंध) के निबंधन और शर्तों को भंग करता है, लापरवाही, अक्षमता या अशिष्टता प्रदर्शित करता है, या जानबूझकर कुछ ऐसा करता है, जो बैंक के हितों के लिए नुकसानदेह है या उसके निर्देशों के साथ विरोधाभासी है या दुराचार के किसी अन्य कार्य के लिए दोषी है तो अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है।

Caution

सावधानी

यह भारतीय रिज़र्व बैंक के ध्यान में आया है कि कुछ धोखेबाज बैंक में नौकरी प्रदान करने के लिए झूठे वादा कर रहे हैं, वे नकली डोमेन का उपयोग करके ईमेल के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेटर भेज रहे हैं, जो भारतीय रिज़र्व बैंक से संबंधित नहीं हैं, लेकिन ये आरबीआई, रिज़र्वबैंक आदि जैसे शब्दों के उपयोग से संबंधित समान हो सकते हैं. यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक द्वारा भरी गई विभिन्न पोस्ट के लिए भर्ती का विज्ञापन हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर किया जाता है. इसके अलावा, भर्ती से संबंधित सभी विवरण जैसे कॉल लेटर, इंटरव्यू शिड्यूल, अंतिम परिणाम आदि केवल हमारी आधिकारिक वेबसाइट https://opportunities.rbi.org.in पर प्रकाशित किए जाते हैं. इसे देखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक सार्वजनिक सदस्यों को बैंक में नौकरी का आशा करने वाले धोखेबाजों द्वारा जारी नकली नियुक्ति पत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करता है. अन्य स्रोतों से किसी भी विज्ञापन/संचार को वेबसाइट से प्रामाणिकता के लिए सत्यापित किया जाना चाहिए.

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