केवाईसी पर मास्टर निदेश में संशोधन- केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री (सीकेवयसीआर) को परिचालनीय बनाना तथा विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) के लिए केवाईसी मानदंड - आरबीआई - Reserve Bank of India
केवाईसी पर मास्टर निदेश में संशोधन- केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री (सीकेवयसीआर) को परिचालनीय बनाना तथा विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) के लिए केवाईसी मानदंड
भारिबैंक/2016-17/11 8 जुलाई 2016 सभी विनियमित संस्थाएं (आरई) महोदय/महोदया, केवाईसी पर मास्टर निदेश में संशोधन- केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री (सीकेवयसीआर) को परिचालनीय बनाना तथा विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) के लिए केवाईसी मानदंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद् द्वारा ये निदेश देता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 दिनांक 25 फरवरी 2016 का मास्टर निदेश बैंविवि.सं.एएमएल.सं.81/14.01.001/2015-16 निम्नानुसार संशोधित है: (a) मास्टर निदेश की मौजूदा धारा 57 को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: 57. सीडीडी क्रियाविधि तथा केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) के साथ सूचना साझा करना विनियमित संस्थाएं (आरई) सीकेवाईसीआर के साथ साझा करने के लिए नियमवली में उल्लिखित तरीके से केवाईसी सूचना प्राप्त/ग्रहण करेंगी, जैसा कि व्यक्तियों और विधिक संस्थाओं, जैसा भी मामला हो, के लिए तैयार किए गए संशोधित केवाईसी टेम्प्लेट में अपेक्षित है। भारत सरकार ने दिनांक 26 नवंबर 2015 की राजपत्र अधिसूचना सं.एस.ओ.3183 (ई) के द्वारा प्रतिभूतीकरण आस्ति पुनर्निर्माण तथा भारतीय प्रतिभूति हित की केंद्रीय रजिस्ट्री (सरसाई) को सीकेवाईसीआर के रूप में कार्य करने तथा उसके कार्यों का निष्पादन करने के लिए प्राधिकृत किया है। सीकेवाईसीआर का 'लाइव रन' 15 जुलाई 2016 से चरणबद्ध रूप से प्रारंभ किया जाएगा, जिसकी शुरुआत नए 'व्यक्तियों के खातों' से की जाएगी। तदनुसार, विनियामक संस्थाएं निम्नलिखित कदम उठाएंगी:
(b) केवाईसी पर मास्टर निदेश के मौजूदा 'अनुबंध 2' में संशोधन करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: अनुबंध - II पीआई के अंतर्गत पात्र एफ़पीआई के लिए केवाईसी दस्तावेज़
भवदीया, (लिली वडेरा) |