भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 में संशोधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 में संशोधन
आरबीआई/2018-19/46 7 सितंबर, 2018 अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक / प्रबंध निदेशक महोदया/महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 में संशोधन कृपया भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 का संदर्भ लें, जिसमें सभी बैंक की शाखाओं को कटे-फटे / दोषपूर्ण नोटों के विनिमय के लिए शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। 2. भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 में संशोधन किया है ताकि जनता बैंक शाखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों में महात्मा गांधी (नई) शृंखला के कटे-फटे नोटों का विनिमय कर सकें, जो पूर्व शृंखला की तुलना में आकार में छोटे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) संशोधन नियमावली, 2018 को 6 सितंबर, 2018 के भारत का राजपत्र (संलग्न) में अधिसूचित किया गया है। ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। 3. इसके अतिरिक्त हम सूचित करते हैं कि पचास रुपए और इससे अधिक मूल्यवर्ग के नोटों के लिए पूर्ण मूल्य के भुगतान हेतु आवश्यक नोट के एकल सबसे बड़े अविभाजित टुकड़े के न्यूनतम क्षेत्र में परिवर्तन किया गया है, जो संशोधन में विस्तृत रूप से दिया गया है। भवदीय (मानस रंजन महान्ति) अनु : यथोक्त |