गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35(क) के अंतर्गत जारी निदेशों की अवधि बढ़ाया जाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35(क) के अंतर्गत जारी निदेशों की अवधि बढ़ाया जाना
नवंबर 5, 2018 गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) पर बैंककारी भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने गोमती नगरीय सहकारी बैंक लि., जौनपुर (उत्तर प्रदेश) को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छह महीने बढ़ाकर 11 नवम्बर 2018 से 10 मई 2019 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगी। उक्त बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35(क) के अंतर्गत जारी 03 जुलाई 2017 के निदेश के तहत 10 जुलाई 2017 से निदेशाधीन है। उपर्युक्त निदेश को भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 अक्टूबर 2018 के निदेश द्वारा संशोधित किया गया/उसकी वैधता अवधि को बढ़ाया गया। निदेश की वैधता, जिसे पिछली बार 10 नवम्बर 2018 तक बढ़ाया गया था, को 30 अक्टूबर 2018 के निदेश के माध्यम से अगले छह महीने की अवधि अर्थात 11 नवम्बर 2018 से 10 मई 2019 तक बढ़ाया गया है, जो कि समीक्षाधीन होगा। 30 अक्टूबर 2018 के निदेश की प्रतिलिपि जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त निदेश की वैधता अवधि का बढ़ाया जाने का तात्पर्य उक्त बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार या गिरावट से नहीं लगाया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर निदेश में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1050 |