व्यक्तियों को वार्षिक ऋण रिपोर्ट निशुल्क प्रदान करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
व्यक्तियों को वार्षिक ऋण रिपोर्ट निशुल्क प्रदान करना
आरबीआई/2016-17/58 1 सितंबर, 2016 सभी ऋण सूचना कंपनियां महोदय/ महोदया व्यक्तियों को वार्षिक ऋण रिपोर्ट निशुल्क प्रदान करना जैसा कि आप जानते हैं, ऋण सूचना कंपनियों को ऋण सूचना प्रस्तुत करने हेतु डेटा फॉर्मेट की सिफारिश करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित समिति (अध्यक्षः श्री आदित्य पुरी) ने अनुशंसा की थी कि प्रत्येक ऋण सूचना कंपनी1 द्वारा संस्था के प्रत्येक ग्राहक को प्रति वर्ष एक आधार स्तर की उपभोक्ता ऋण सूचना रिपोर्ट निशुल्क प्रदान की जानी चाहिए। 2. किसी व्यक्ति के वित्तीय मामलों में ऋण रिपोर्ट के महत्व को देखते हुए, वह अनुरोध करके रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने का पात्र है। साथ ही, ऋण रिपोर्ट निशुल्क प्रदान करने के उद्देश्य की पूर्ति तब तक नहीं होगी जब तक इस रिपोर्ट में उन ब्योरों को शामिल न किया गया हो, जो नई ऋण सुविधाओं के अनुरोध पर विचार करते समय ऋण संस्थाओं को उपलब्ध सम्पूर्ण ऋण रिपोर्ट में होते हैं। रिपोर्ट में उधारकर्ता को ऐसे अवसर भी प्रदान किए जाने चाहिए कि वह अपने ऋण इतिहास में त्रुटियों, यदि कोई हो, का सुधार करा सके। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 11 की उप-धारा (1) के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण सूचना कंपनियों को यह निदेश दिए जाएं कि वे अनुरोध पर और अनुरोधकर्ता का समुचित प्रमाणीकरण करने के बाद, वर्ष में एक बार (जनवरी- दिसंबर) क्रेडिट अंक सहित एक निशुल्क संपूर्ण ऋण रिपोर्ट (एफएफसीआर) तक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उन व्यक्तियों को पहुँच प्रदान करें जिनका क्रेडिट इतिहास सीआईसी के पास उपलब्ध है। इस रिपोर्ट में सीआईसी के पास उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार संबंधित व्यक्ति के बारे में ऋण संस्थाओं के एक्सपोज़र की अद्यतन स्थिति दर्शायी जाएगी। एफएफसीआर की विषय-वस्तु वही होगी जो क्रेडिट अंक सहित, ऋण संस्थाओं को व्यक्ति के संबंध में प्रदत्त रिपोर्टों के सर्वाधिक विस्तृत संस्करण में दिखती है। इस संबंध में 1 सितंबर, 2016 का निदेश बैंविवि.सीआईडी.बीसी.सं. 10/20.16.042/2016-17 संलग्न है। 3. सभी ऋण सूचना कंपनियां (सीआईसी) 1 जनवरी 2017 से प्रारम्भ वर्ष से अनुरोध पर वर्ष के दौरान किसी भी समय एक बार ऊपर उल्लिखित एफएफसीआर तक उन व्यक्तियों को पहुँच प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रणाली बनाएंगी जिनके ऋण संबंधी आकड़े उनके पास हैं। सीआईसी एफएफसीआर तक पहुंच की क्रियाविधि को अपनी वेबसाइट पर अधिसूचित करेंगी, और इस संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति भी बनाएंगी। भवदीय (राजिंदर कुमार) बैंविवि.सीआईडी.बीसी.सं.10/20.16.042/2016-17 1 सितंबर, 2016 व्यक्तियों को वार्षिक ऋण रिपोर्ट निशुल्क प्रदान करना प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 11 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और लाभकारक है, एतद्वारा निदेश जारी करता है कि 1 जनवरी, 2017 से, सभी ऋण सूचना कंपनियां (सीआईसी) उन व्यक्तियों के अनुरोध पर और अनुरोधकर्ता का समुचित प्रमाणीकरण करने के बाद, एक कैलेंडर वर्ष में एक बार निशुल्क संपूर्ण ऋण रिपोर्ट (एफएफसीआर) तक उन व्यक्तियों को पहुँच प्रदान करेंगी जिनका क्रेडिट इतिहास सीआईसी के पास उपलब्ध है। इस रिपोर्ट में सीआईसी के पास उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार संबंधित व्यक्ति के बारे में ऋण संस्थाओं के एक्सपोज़र की अद्यतन स्थिति दर्शायी जाएगी। एफएफसीआर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रहेगी, और एफएफसीआर तक पहुंचने की क्रियाविधि सीआईसी की वेबसाइट पर दर्शायी जाएगी। एफएफसीआर की विषय-वस्तु वही होगी, जो ऋण संस्थाओं को व्यक्ति के संबंध में क्रेडिट अंक सहित प्रदत्त रिपोर्टों के सर्वाधिक विस्तृत संस्करण में दिखती है। एफएफसीआर उपलब्ध कराने के संबंध में सीआईसी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनाएंगी। (सुदर्शन सेन) 1(समिति की रिपोर्ट http://rbi.org.in/scripts/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=763 पर उपलब्ध है)। |