मास्टर परिपत्र - भारत से विविध विप्रेषण - निवासियों के लिए सुविधाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र - भारत से विविध विप्रेषण - निवासियों के लिए सुविधाएं
आरबीआई/2013-14/6 1 जुलाई 2013 विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत सभी व्यक्ति महोदया/महोदय मास्टर परिपत्र - भारत से विविध विप्रेषण - निवासियों के लिए सुविधाएं निवासियों के लिए भारत से विविध विप्रेषण सुविधाओं की अनुमति, भारत सरकार की समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर.381(ई) के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 5 के अनुसार दी जा रही है। 2. इस मास्टर परिपत्र में "भारत से विविध विप्रेषण - निवासियों के लिए सुविधाएं" विषय पर वर्तमान अनुदेशों को एक स्थान में समेकित किया गया है। इस मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों/अधिसूचनाओं की सूची परिशिष्ट-1 में दी गई है। 3. इस मास्टर परिपत्र को एक वर्ष की अवधि के लिए ("सनसेट खंड" के साथ) जारी किया जा रहा है। इस परिपत्र को 1 जुलाई 2014 को वापस ले लिया जाएगा तथा उसे अद्यतन मास्टर परिपत्र से प्रतिस्थापित किया जाएगा। भवदीय, (रुद्र नारायण कर) |