नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, गोरखपुर - अर्थदण्ड लगाया जाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, गोरखपुर - अर्थदण्ड लगाया जाना
02 मई 2016 नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, गोरखपुर - अर्थदण्ड लगाया जाना भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांविधिक विवरणियों के प्रस्तुत किये जाने से सम्बंधित उक्त अधिनियम की धारा 27 का उल्लंघन करने पर नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, गोरखपुर पर ₹ 1.00 लाख रुपये (एक लाख रुपये) का अर्थदण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था। इस मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन सिध्द होता है तथा अर्थदण्ड लगाना आवश्यक है। अनिरुद्ध डी. जाधव प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2553 |