30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकार करना (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 - आरबीआई - Reserve Bank of India
30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकार करना (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998
भारिबैं/2012-13/36 2 जुलाई 2012 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, 30 जून 2012 तक संशोधित अधिसूचना - गैर बैंकिंग वित्तीय जैसा कि आपको विदित है कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र/अधिसूचनाएं जारी करता है। 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं.डीएफएसी.118/डीजी(एसपीटी)-98 में अंतर्विष्ट अनुदेश, जो 30 जून 2012 तक अद्यतन हैं, पुन: नीचे दिए जा रहे हैं। अद्यतन की गई अधिसूचना बैंक की वेब साइट (http://www. rbi. org.in). पर भी उपलब्ध है। भवदीया, (सी.आर.संयुक्ता) |