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भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

10 मई 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक
प्रमाणपत्र निरस्त
करने का दिनांक
1. मेसर्स नीलांजली इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड 7, ताराचंद दत्त स्ट्रीट, 6वी मंजिल, पी एस-बुर्राबाजार, कोलकाता-700073 बी.05.05198 22 जनवरी 2003 18 फरवरी 2016
2. मेसर्स नोवोफ्लेक्स ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड 60, गोबिंदपुर रोड, कोलकाता- 700045 बी.05.05257 27 अगस्त 2003 18 फरवरी 2016
3. मेसर्स गाइड इंवेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग कं. प्रा. लि. 30, भुपेन चैंबर्स, पहली मंजि़ल, 9, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-400023 13.00505 24 मार्च 1998 16 अप्रैल 2016
4. मेसर्स एनॉल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड प्रमथ 20, सहवास सोसायटी, कर्वे नगर, पुणे-411052 बी-13.01611 10 मई 2002 20 अप्रैल 2016

परिणामस्‍वरूप, उपर्युक्‍त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2625

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