भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कर्नाटक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुद्देबिहाल, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कर्नाटक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुद्देबिहाल, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 18 मार्च 2025 के आदेश द्वारा दि कर्नाटक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुद्देबिहाल, कर्नाटक (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार (पीएसएल) - लक्ष्य और वर्गीकरण' संबंधी कतिपय निदेशों तथा पीएसएल की लक्ष्य प्राप्ति में कमी के कारण सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) पुनर्वित्त निधि में योगदान करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निदेशों के अननुपालन के लिए ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। (पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/2427 |