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भारतीय रिज़र्व बैंक ने द गोधरा अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोधरा,
जिला पंचमहल (गुजरात) पर दंड लगाया

05 मई 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने द गोधरा अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोधरा,
जिला पंचमहल (गुजरात) पर दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का धोखे से अनुपालन न करते हुए 50,000/- से कम मूल्य की राशि वाले सममूल्य चेक बड़ी संख्या मे एक ही पार्टी को एक ही दिन जारी करने का उल्लंघन करने पर द गोधरा अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, गोधरा, जिला पंचमहल (गुजरात) को 1.00 लाख रुपये (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके उत्तर में उक्त बैंक ने लिखित जवाब प्रस्तुत किया था। उक्त मामले में बैंक के जवाब तथा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तृत किए गए तथ्य पर विचार कर ने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उल्लंघन सिद्ध होते हैं और उनपर दंड लगाना उचित है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2583

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