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भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऐसे नागरिकों और अनिवासी भारतीयों के लिए एसबीएन के विनिमय की सुविधा शुरू की जो विदेशों में थे

31 दिसंबर 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऐसे नागरिकों और अनिवासी भारतीयों के लिए एसबीएन के
विनिमय की सुविधा शुरू की जो विदेशों में थे

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उन भारतीय नागरिकों और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) नागरिकों को विनिर्दिष्ट बैंकनोट (एसबीएन) बदलवाने के लिए एक अवसर प्रदान करने की सुविधा दी है जो 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 के दौरान विदेश में थे।

निवासी भारतीय नागरिक जो 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 के दौरान विदेश में थे, वे इस सुविधा का लाभ 31 मार्च 2017 तक उठा सकते हैं और अनिवासी भारतीय नागरिक जो 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक विदेश में थे, वे इस सुविधा का लाभ 30 जून 2017 तक उठा सकते हैं।

जबकि पात्र निवासी भारतीयों के लिए विनिमय की कोई मौद्रिक सीमा नहीं है, एनआरआई के लिए सीमा संबंधित फेमा विनियमों के अनुसार होगी। वे आईडी दस्तावेज जैसे आधार संख्या, स्थायी खाता संख्या (पैन) आदि प्रस्तुत करके तथा इस बात का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत कर कि वे इस अवधि के दौरान विदेश में थे और उन्होंने इस विनिमय सुविधा का पहले लाभ नहीं उठाया है, एनआरआई द्वारा एसबीएन के आयात के बारे में सीमाशुल्क से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके इस अवधि के दौरान एक बार व्यक्तिगत क्षमता में इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस सुविधा के अतंर्गत थर्ड पार्टी मुद्रा स्वीकार नहीं की जाएगी।

शर्तों को पूरा करने और प्रस्तुत नोटों के असलीपन की जांच करने पर अनुमेय राशि को प्रस्तुतकर्ता के केवाईसी अनुपालक बैंक खाते में जमा करा दिया जाएगा।

यह सुविधा निवासियों के लिए 2 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 तक और एनआरआई के लिए 2 जनवरी 2017 से 30 जून 2017 तक खुली रहेगी। यह सुविधा भारतीय रिज़र्व बैंक के मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नै, कोलकाता और नागपुर कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी।

नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बंगलादेश के निवासी नागरिक इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते।

कोई भी व्यक्ति जो रिज़र्व बैंक के निर्णय से पीड़ित हुआ हो, वह इस प्रकार के इनकार संबंधी सूचना के चौदह दिन के अंदर रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड को अपील कर सकता है। ऐसे अभ्यावेदन केंद्रीय बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक, सचिव विभाग, केंद्रीय कार्यालय भवन, 16वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400 001 को संबोधित किया जाए।

इस सुविधा की अधिक जानकारी के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट https://rbi.org.in देखें।

यह सुविधा 30 दिसंबर 2016 की अधिसूचना एस.ओ.4251(ई) के साथ पठित भारत सरकार के 30 दिसंबर 2016 के विनिर्दिष्ट बैंकनोट (देयताओं की समाप्ति) अध्यादेश, 2016 की धारा 4(1) के अनुसार शुरू की गई है।

अल्पना किल्लावाला
प्रधान परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी : 2016-2017/1728

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