सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को प्रदत्त छूट को वापस लिया जाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को प्रदत्त छूट को वापस लिया जाना
आरबीआई/2017-18/181 31 मई 2018 सभी सरकारी एनबीएफसी महोदया/महोदय सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को प्रदत्त छूट को वापस लिया जाना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड (45) (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617) के अंतर्गत परिभाषित सरकारी स्वामित्व वाली और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत कंपनियों को वर्तमान में निम्नलिखित विनियामक और वैधानिक प्रावधानों से छूट प्राप्त हैः (i) आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-आईबी और 45-आईसी। (ii) मास्टर निदेश - प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016, मास्टर निदेश - गैर प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 (इन निदेशों के पैरा 23 के दिये गए प्रावधानों को छोड़कर)। (iii) मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सार्वजनिक जमा स्वीकृति (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 (इन निदेशों के पैरा 36, 37 और 41 में दिये गए प्रावधानों को छोड़कर)। 2. समीक्षा करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी एनबीएफसी पर इस परिपत्र के साथ संलन्ग अनुलग्नक में दिये गए समय-सीमा के अनुसार एनबीएफसी विनियमनों को लागू किया जाएगा। ऐसी सरकारी एनबीएफसी, जो अपने द्वारा प्रस्तुत रोड मैप के अनुसार पहले से ही विवेकपूर्ण विनियमनों का अनुपालन कर रही हैं, वे इसे जारी रखेंगे। 3. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट, गैर प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016, प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सार्वजनिक जमा स्वीकृति (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के मास्टर निदेशों को तदनुसार अपडेट किया गया है। 4. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एनसी द्वारा प्रदत्त छूट को वापस लेने संबंधी आवश्यक अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी। भवदीय (मनोरंजन मिश्रा) सरकारी एनबीएफसी के लिए समयरेखा
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