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निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ संविदा के आधार पर बैंक में फार्मासिस्ट की नियुक्ति के लिए, मुंबई

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई (बैंक) मुंबई/नवी मुंबई में स्थित बैंक के विभिन्न औषधालयों में अधिकतम 240 दिनों की अवधि के लिए निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ संविदा के आधार पर पच्चीस (25) फार्मासिस्टों का एक पैनल तैयार करने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। रिक्तियों की आरक्षण आवश्यकता निम्नानुसार है:

श्रेणी अजा अजजा अपिव ईडबल्यूएस सामान्य कुल
रिक्तियों की संख्या 2 2 6 2 13 25

संक्षिप्ताक्षरों का विवरण इस प्रकार है : अजा- अनुसूचित जाति, अजजा- अनुसूचित जनजाति, अपिव- अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडबल्यूएस – आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सा. – सामान्य अर्थात अनारक्षित

(ii) पात्र उम्मीदवार केवल अनुलग्नक – I में दिए गए प्रोफॉर्मा के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन व्यावसायिक/शैक्षणिक/अन्य योग्यता प्रमाणपत्रों, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण आदि की फोटोकॉपी के साथ सीलबंद लिफाफे में क्षेत्रीय निदेशक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भर्ती अनुभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुंबई – 400001 पर 10 अप्रैल 2023 तक 17:00 बजे से पूर्व पहुंचना चाहिए। सीलबंद लिफाफे पर बड़े अक्षरों में “निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ संविदा के आधार पर फार्मासिस्ट के पद के लिए आवेदन” लिखा होना चाहिए।

आवेदन निर्धारित प्रारूप में नहीं होने या अपेक्षित दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों की प्रतियों के साथ नहीं होने पर शुरुआती चरण (प्रारम्भिक जांच) में ही खारिज कर दिया जाएगा।

(iii) अनुसूचित जाति (अजा) / अनुसूचित जनजाति (अजजा) / अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) के रूप में आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इस तरह के आरक्षण के हकदार हैं और अपने आवेदन के साथ दावा समर्थन में निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें।

(iv) अजा/अजजा/अपिव के रूप में आरक्षण मांगने वाले उम्मीदवारों को केवल निर्धारित प्रपत्र में ही भारत सरकार के तहत पदों पर नियुक्ति के लिए पदनामित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें उम्मीदवार की जाति, अधिनियम/आदेश जिसके तहत जाति को अजा/अजजा/अपिव के रूप में मान्यता दी गयी है और गाँव/कस्बा जिसका उम्मीदवार सामान्य रूप से निवासी है, का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके जाति/समुदाय प्रमाणपत्र में उनकी जाति/समुदाय का नाम और उसकी वर्तनी ठीक वैसी ही हो जैसी केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गयी है (केंद्रीय सूची में अपिव जातियों के रूप में भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अपिव श्रेणी की जातियों की सूची http://www.ncbc.nic.in साइट पर उपलब्ध है, अजजा श्रेणी के लिए प्रत्येक राज्य की जाति की सूची www.ncst.nic.in साइट पर उपलब्ध है, अजा श्रेणी के लिए प्रत्येक राज्य की जाति की सूची http://www.socialjustice.nic.in साइट पर उपलब्ध है।) जाति प्रमाणपत्र में जाति के नाम में किसी अंतर की स्थिति में उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अपिव प्रमाणपत्र में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख होना चाहिए कि उम्मीदवार क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है जैसा कि भारत सरकार द्वारा केंद्र सरकार के तहत पदों और सेवाओं हेतु आवेदन करने के लिए परिभाषित किया गया है। ओबीसी श्रेणी से संबंधित लेकिन 'क्रीमी लेयर' के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं। आरक्षण का लाभ लेने वाले ओबीसी उम्मीदवारों को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार नॉन-क्रीमी लेयर क्लॉज के साथ 01 मार्च 2022 के बाद जारी ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(v) किसी उम्मीदवार के अपिव के दावे का निर्धारण उस राज्य (या राज्य के भाग) के संबंध में किया जाएगा जिससे उनके पिता मूल रूप से संबंध रखते हैं। जो उम्मीदवार एक राज्य (या राज्य के भाग) से दूसरे में अंतरित हुए हैं, उन्हें अपने पिता के मूल रूप से संबन्धित होने वाले राज्य के अपिव प्रमाणपत्र के आधार पर जारी अपिव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

(vi) भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था (Res) दिनांक 31.01.2019 द्वारा शासित है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी "आय और संपत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकता है।

अस्वीकरण: "ईडब्ल्यूएस रिक्तियां अनंतिम हैं और भारत सरकार के अग्रिम निर्देशों और किसी भी मुकदमे के परिणाम के अधीन हैं। नियुक्ति अनंतिम है तथा आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के उचित माध्यम से सत्यापन के अधीन है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जारी और वर्ष 2022-23 के लिए वैध "आय और संपत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत कर उठाया जा सकता है।

2. पात्रता मानदंड:

क) शैक्षिक योग्यता:

i. मैट्रिक या इसके समकक्ष परीक्षा।

ii. आवेदक के पास फार्मेसी अधिनियम 1948 के तहत पंजीकृत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फार्मेसी में डिप्लोमा की न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए।

iii. फार्मेसी में स्नातक डिग्री (बी.फार्मा) रखने वाले आवेदक भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।

बी) अनुभव:

i. आवेदक को महाराष्ट्र राज्य फार्मेसी परिषद के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

ii. फार्मासिस्ट के रूप में न्यूनतम दो (02) वर्ष का अनुभव। पीएसबी/पीएसयू/सरकारी संगठनों के साथ अनुभव को वरीयता दी जाएगी।

iii. आवेदक को कंप्यूटर का आधारभूत कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए।

3. पारिश्रमिक, ड्यूटी के घंटे और अन्य शर्तें:

i. फार्मासिस्टों को रु.400/- प्रति घण्टा की दर से निश्चित पारिश्रमिक दिया जाएगा। पारिश्रमिक अधिकतम पांच (05) घंटे प्रति दिन, अधिकतम रु.2000/- प्रति दिन से अधिक नहीं होगा और वे किसी भी वेतन, भत्ते या किसी अन्य अनुलाभ/सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे।

ii. नियुक्ति प्रस्ताव एकबार में 240 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए होगा।

iii. बैंक अपने विवेकानुसार मुंबई*/नवी मुंबई* के अधिकार क्षेत्र में स्थित किसी भी डिस्पेंसरी को आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

[* जैसा ग्रेटर मुंबई नगर निगम (MCGM) पोर्टल (https://portal.mcgm.gov.in) और नवी मुंबई नगर निगम (https://www.nmmc.gov.in) में प्रशासनिक वार्ड/ज़ोन के तहत परिभाषित किया गया है।]

iv. बैंक की आवश्यकता के अनुसार सूचीबद्ध फार्मासिस्टों को बैंक की किसी एक या अधिक डिस्पेंसरी से सम्बद्ध किया जा सकता है। इस संबंध में निर्णय अंतिम होगा और बैंक इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं करेगा।

v. सूचीबद्ध फार्मासिस्ट/टों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं उन्हें बैंक की सेवा में अस्थायी या स्थायी पद के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेंगी।

vi. सूचीबद्ध उम्मीदवार, यदि फार्मासिस्ट के रूप में कार्यरत हैं, तो बैंक के नियमित कर्मचारी नहीं होंगे और बैंक के नियमित कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य किसी भी सुविधा के हकदार नहीं होंगे।

vii. बैंक बिना किसी नोटिस या कारण के किसी भी समय फार्मासिस्ट की सेवाओं का उपयोग बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

viii. सूचीबद्ध उम्मीदवारों को, यदि नियुक्त किया जाता है, तो उन्हें सभी आदेशों और निर्देशों का पालन करना होगा, जो समय-समय पर बैंक के एक कर्मचारी द्वारा जारी किया जा सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र, अधीक्षण और नियंत्रण में उन्हें रखा गया है।

ix. सूचीबद्ध उम्मीदवार, यदि फार्मासिस्ट के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो उन्हें बैंक के मामलों के बारे में सख्त गोपनीयता बनाए रखनी होगी और उच्च सत्यनिष्ठा के साथ ईमानदारी और वफादारी से बैंक सेवा करनी होगी।

x. जब भी आवश्यकता होगी, उन्हें मुंबई/नवी मुंबई में बैंक की किसी भी डिस्पेंसरी में उस डिस्पेंसरी के कार्य के घंटों के दौरान कार्य करना होगा और पारिश्रमिक का भुगतान बैंक द्वारा उनकी सेवाओं के लिए उपयोग किए गए घंटों की संख्या के आधार पर किया जाएगा।

xi. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ लें और आवेदन प्रस्तुत करने से पहले अपनी पात्रता के विषय में खुद को संतुष्ट कर लें।

4. चयन प्रक्रिया:

i. बैंक शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए एक साक्षात्कार आयोजित करेगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए बैंक न्यूनतम पात्रता मानकों आदि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। केवल पात्रता मानदंड को पूरा करने से उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं होगा।

ii. उम्मीदवारों को समग्र शिक्षा योग्यता (पीजी/डिग्री/डिप्लोमा), बैंक की विभिन्न डिस्पेंसरी से निवास की दूरी, पीएसबी/पीएसयू/सरकारी संगठन/ आरबीआई आदि के साथ अनुभव के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

iii. साक्षात्कार के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को फार्मासिस्ट के रूप में नियुक्ति से पहले चिकित्सा जांच और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा। कृपया ध्यान दें कि साक्षात्कार में भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार का टीए/एचए और कोई अन्य भत्ता नहीं दिया जाएगा।

iv. पैनल में रखे गए उम्मीदवार को आवश्यकता पड़ने पर नियुक्त किया जाएगा, जो चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाने और नियमों और शर्तों तथा आचार संहिता (अनुबंध II) की स्वीकृति के अधीन होगा। सूचीबद्ध उम्मीदवारों को केवल आवश्यकता के आधार पर फार्मासिस्ट के रूप में नियुक्त किया जाना है। महज सूचीबद्ध के लिए चयन से उम्मीदवारों को दिन-प्रतिदिन की नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिल जाता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और बैंक इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं करेगा।

v. चयनित उम्मीदवार को प्रति घण्टे के निश्चित पारिश्रमिक पर फार्मासिस्ट (संविदा के आधार पर) के रूप में नियुक्ति से पूर्व बैंक के साथ एक करार करना होगा।


अनुलग्नक – II

आचार संहिता:

i. प्रत्येक फार्मासिस्ट उसको समय- समय पर दिए गए उस प्रत्येक आदेश और निदेश का पालन, अनुपालन एवं आज्ञा पालन करेगा जो उसे उस व्यक्ति अथवा जिन व्यक्तियों के अधिकार क्षेत्र, अधीक्षण अथवा नियंत्रण के अधीन उसे उस समय रखा जाए, से प्राप्त हों।

ii. प्रत्येक फार्मासिस्ट बैंक और इसके घटकों से संबंधित मामलों के संबंध में अत्यन्त गोपनीयता रखेगा और प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जनता अथवा बैंक के किसी भी स्टाफ को गोपनीय स्वरूप की कोई भी सूचना नहीं देगा जब तक कि उसे न्याय अथवा अन्य प्राधिकारी द्वारा इसके लिए बाध्य नहीं किया जाए अथवा उसकी डयूटी डिस्चार्ज करने से संबंधित किसी उच्चतर अधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए नहीं कहा जाए

iii. प्रत्येक फार्मासिस्ट ईमानदारी और निष्ठा से बैंक की सेवा करेगा और बैंक के हितों को बढ़ावा देने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा तथा सभी कार्य-व्‍यवहार में शिष्टाचार और तन्‍मयता दर्शाएगा।

iv. कोई भी फार्मासिस्ट राजनीति अथवा किसी राजनैतिक प्रदर्शन में सक्रिय भाग नहीं लेगा अथवा नगर परिषद, ज़िला बोर्ड अथवा वैधानिक निकाय के सदस्य के तौर पर चुनाव में खड़ा नहीं होगा।

v. कोई भी फार्मासिस्ट किसी ट्रेड यूनियन अथवा ऐसे ट्रेड यूनियन के संघ का सदस्य अथवा पदधारी नहीं बनेगा अथवा बना नहीं रहेगा अथवा अन्यथा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसे ट्रेड यूनियन अथवा संघ से संबद्ध नहीं रहेगा अथवा अपनी संविदा के निबन्धनों अथवा शर्तो से संबंधित किसी भी मामले के बारे में हड़ताल नहीं करेगा अथवा किसी भी तरह से किसी भी प्रकार के हिसंक, असभ्य अथवा अशोभनीय प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा।

vi. कोई भी फार्मासिस्ट बैंक से लिखित में स्वीकृति लिए बिना भारतीय रिज़र्व बैंक से संबंधित मामलों में प्रेस में कुछ भी नहीं देगा अथवा बैंक के फार्मासिस्ट के तौर पर उसके कब्जे में मौजूद कोई दस्तावेज़, पेपर अथवा सूचना प्रकाशित नहीं करेगा।

vii. कोई भी फार्मासिस्ट किसी कर्मचारी से कोई उपहार नहीं मांगेगा अथवा लेगा।

viii. कोई भी फार्मासिस्ट बैंक से इजाज़त लिए बिना अथवा अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान किए बिना अपनी डयूटी से अनुपस्थित नहीं रहेगा। इस प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था की अवधि एक बार में पाँच दिन से अधिक नहीं होगी।

ix. कोई भी फार्मासिस्ट बैंक को दी जाने वाली सेवाएं आऊट-सोर्स नहीं करेगा।

x. एक फार्मासिस्ट -

क) किसी भी क्षेत्र में मादक पेय या नशीली दवाओं से संबंधित किसी भी कानून का कड़ाई से पालन करना, जिसमें वह कुछ समय के लिए हो सकता है;

बी) ड्यूटी के दौरान किसी भी नशीले पेय या दवा के प्रभाव में नहीं होगा और इस बात का ध्यान रखेगा कि किसी भी समय उसके कर्तव्यों का निष्पादन ऐसे पेय या दवा के प्रभाव से किसी भी तरह से प्रभावित न हो;

ग) सार्वजनिक स्थान पर किसी भी नशीले पेय या नशीले पदार्थ का सेवन करने से बचेगा।

घ) नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर उपस्थित नहीं होगा।

ई) किसी भी नशीले पेय या दवा का अधिक मात्रा में उपयोग नहीं करेगा।

स्‍पष्‍टीकरण: – ‘सार्वजनिक स्‍थान’ में वे क्‍लब जो कि केवल सदस्‍यों के लिए बने हैं तथा जहां सदस्‍यों को अतिथि के रूप में गैर-सदस्‍यों को आमंत्रित करने की स्‍वीकृति प्राप्‍त है, बार एवं रेस्‍तरां, जन सुविधाएं तथा वे सभी स्‍थान जहां पर जनता भुगतान करके अथवा बिना भुगतान किए जा सके, शामिल हैं।

xi. फार्मासिस्ट कार्य स्‍थान पर किसी भी महिला/पुरुष कर्मचारी के साथ यौन उत्‍पीडन के किसी भी कृत्य में लिप्‍त नहीं होगा।

स्‍पष्‍टीकरण: इस उद्देश्‍य के लिए ‘यौन उत्‍पीडन’ चाहे प्रत्‍यक्ष या निहितार्थ के रूप में किया गया हो, में निम्नलिखित अप्रिय यौन संबंधी व्‍यवहार शामिल होंगे, जैसे –

ए) शारीरिक संपर्क एवं प्रयास

बी) शारीरिक संबंध बनाने की मांग अथवा अनुरोध करना

सी) यौन संबंधी अश्लील टिप्‍पणी

डी) अश्‍लील वीडियो/साहित्‍य दिखाना

ई) इसके अतिरिक्‍त, कोई भी अन्‍य अवांछित शारीरिक, मौखिक या अमौखिक यौन प्रकृति का आचरण

xii. फार्मासिस्ट को यदि ऋण के लिए अथवा आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है अथवा कानून की किसी भी प्रक्रिया के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है तो करार निरस्‍त किया जा सकता है।

xiii. फार्मासिस्ट मेडिकल, सर्जिकल या अन्य उपचार के लिए किसी रोगी को रेफर करने, सिफारिश करने या खरीदने के लिए न तो कोई उपहार, ग्रेच्युटी, कमीशन या बोनस देगा, मांगेगा या प्राप्त करेगा और न ही देने या प्राप्त करने की पेशकश करेगा। एक फार्मासिस्ट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य उपचार के लिए किसी भी शुल्क के विभाजन, स्थानांतरण, समनुदेशन, अधीनता, छूट, विभाजन या वापसी के कार्य में भाग नहीं लेगा या एक पक्ष नहीं होगा।

xiv. उक्‍त पैरा (xiii) में दिए गए प्रावधान फार्मासिस्ट अथवा किसी भी व्‍यक्ति द्वारा नमूना या डाइग्‍नोस्टिक उद्देश्‍य या अन्‍य अध्‍ययन/कार्य के लिए उपलब्ध सामग्री के लिए रैफर, सिफारिश या खरीद के संबंध में समान प्रभाव (equal force) के साथ लागू होंगे।

xv. फार्मासिस्ट अगर ऊपर दी गई बैंक की आचार संहिता अथवा उसके द्वारा स्‍वीकार किए गए करार के नियम व शर्तों को भंग करता है, लापरवाही, अक्षमता या आलस्‍य अथवा जानबूझकर बैंक के हित के लिए हानिकारक या अनुदेशों के विरुद्ध कोई कार्य करता है अथवा किसी अन्य कदाचार का दोषी पाया जाता है तो करार निरस्‍त किया जा सकता है।

Caution

सावधानी

यह भारतीय रिज़र्व बैंक के ध्यान में आया है कि कुछ धोखेबाज बैंक में नौकरी प्रदान करने के लिए झूठे वादा कर रहे हैं, वे नकली डोमेन का उपयोग करके ईमेल के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेटर भेज रहे हैं, जो भारतीय रिज़र्व बैंक से संबंधित नहीं हैं, लेकिन ये आरबीआई, रिज़र्वबैंक आदि जैसे शब्दों के उपयोग से संबंधित समान हो सकते हैं. यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक द्वारा भरी गई विभिन्न पोस्ट के लिए भर्ती का विज्ञापन हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर किया जाता है. इसके अलावा, भर्ती से संबंधित सभी विवरण जैसे कॉल लेटर, इंटरव्यू शिड्यूल, अंतिम परिणाम आदि केवल हमारी आधिकारिक वेबसाइट https://opportunities.rbi.org.in पर प्रकाशित किए जाते हैं. इसे देखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक सार्वजनिक सदस्यों को बैंक में नौकरी का आशा करने वाले धोखेबाजों द्वारा जारी नकली नियुक्ति पत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करता है. अन्य स्रोतों से किसी भी विज्ञापन/संचार को वेबसाइट से प्रामाणिकता के लिए सत्यापित किया जाना चाहिए.

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