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इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पादों और बाहरी चेकों के संग्रहण के लिए सेवा प्रभार लगाना एवं अधिशेष क्लियरिडग निधियों के अंतरण के लिए प्रभारों का मानकीकरण

आरबीआई/2008-09/478
ग्राआऋवि.के.का.आरआरबी.बी.सी.सं. 105 / 03.05.33/2008-09

15 मई 2009

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

महोदय

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पादों और बाहरी चेकों के संग्रहण के
लिए सेवा प्रभार लगाना एवं अधिशेष क्लियरिडग निधियों के अंतरण
के लिए प्रभारों का मानकीकरण

इसके साथ हमारे भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग,केद्रीय कार्यालय द्वारा जारी दिनांक 8 जनवरी 2008 के परिपत्र डीपीएसएस.केका. सं.1001/03.01.02/2007-08, 20 जून 2008 का परिपत्र डीपीएसएस. केका.सं.2092/03.01.02(पी)/2008-09 और 8 अक्तूबर 2008 के परिपत्र   डीपीएसएस.केका.सं.611/03.01.03(पी)/2008-09 की प्रतियां आपकी सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न हैं जिनमें विभिन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पाद प्रदान करने , बाहरी चेकों क ा संग्रहण करने तथा अधिशेष क्लियरिडग निधियों के अंतरण के लिए बैंकों  द्वारा लगाए जानेवाले प्रभारों की रूपरेखा सूचित की गई है ।

2. विभिन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पादों (आरटीजीएस/एनइएफटी/इसीएस) के लिए बैकों द्वारा लगाए जाने वाले  प्रभारों की रूपरेखा ऊपर बताए गए हमारे  8 अक्तूबर 2008 के परिपत्र में निर्धारित की गई है । ये प्रभार  इलेक्ट्रॉनिक  माध्यम का उपयोग करनेवाले सभी आंतर-बैंक अंतरणों पर लागू होगें । यह स्पष्ट किया जाता है कि ये प्रभार धन प्रेषण सुविधा योजना (आरएफएस), 2007 के अंतर्गत अधिशेष क्लियरिडग निधियों के अंतरण पर भी लागू होगें ।

भवदीय

(सी.के.शाह)
उप महाप्रबंधक

संलग्नक: 4  पत्रक

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