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भुगतान प्रणालियों के लिए एक्‍सेस मानदंड- विकेंद्रीकृत भुगतान प्रणालियां संचालित करने वाले समाशोधन गृहों की सदस्यता

आरबीआई/2011-12/448
भुनिप्रवि(केंका) सीएचडी.सं. 1691 / 03.01.14 /2011-2012

15 मार्च 2012

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
अनुसूचित सहकारी बैंक/एनईएफटी और आरटीजीएस में भागीदार बैंक
भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय

महोदय/महोदया

भुगतान प्रणालियों के लिए एक्‍सेस मानदंड- विकेंद्रीकृत भुगतान प्रणालियां संचालित करने वाले समाशोधन गृहों की सदस्यता

कृपया उपर्युक्‍त विषय पर हमारे 21 सितंबर 2011 के परिपत्र सं. भुनिप्रवि.केंका.ओडी. 494/ 04.04.009/2011-2012 का अवलोकन करें।

विभिन्न विकेंद्रीकृत भुगतान प्रणालियां (एमआईसीआर/गैर-एमआईसीआर/सीटीएस केंद्र/ईसीएस/ आरईसीएस इत्यादि) संचालित करने वाले समाशोधन गृहों का सदस्‍य बनाने की प्रक्रिया को सरल/तर्कसंगत बनाने के लिए, ऐसी संस्थाओं को अब स्वत: सदस्यता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है जो आरटीजीएस, एनईएफटी और एनईसीएस जैसी केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों में प्रत्यक्ष भागीदार हैं।

तदनुसार, उपर्युक्‍य परिपत्र में एक नया पैरा 4.10.1 इस प्रकार जोड़ा गया है :

"4.10.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और बहु​​-राज्य सहकारी बैंक जिन्हें पहले से ही केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों (आरटीजीएस, एनईएफटी और एनईसीएस) के भागीदारों के रूप में शामिल किया गया है, सभी समाशोधन गृहों में विकेंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों (सीटीएस, ईसीएस/आरईसीएस इत्‍यादि सहित) की स्वतः सदस्यता के लिए पात्र होंगे।"

केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों के भागीदारों की अद्यतन सूची बैंक की वेबसाइट के लिंक (/en/web/rbi/consumer-education-and-protection/information-useful-to-customer) और /en/web/rbi/payment-and-settlements/other-links/information-useful-to-banks-fis पर उपलब्ध कराई गई है।

संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू हैं।

कृपया प्राप्ति सूचना दें।

भवदीय

(विजय चुग)
मुख्य महाप्रबंधक

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