आय पर कर के लिए लेखांकन-लेखांकन मानक 22-पूंजी की गणना के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं का व्यवहार - आरबीआई - Reserve Bank of India
आय पर कर के लिए लेखांकन-लेखांकन मानक 22-पूंजी की गणना के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं का व्यवहार
भारिबैं/2008-09/107
गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं./124 /03.05.002/2008-09
जुलाई 31,2008
सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
(अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित)
प्रिय महोदय,
आय पर कर के लिए लेखांकन-लेखांकन मानक 22-पूंजी की गणना के लिए
आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं का व्यवहार
भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) द्वारा "आय पर करों के लेखांकन के संबंध में जारी लेखांकन मानक 22 के अनुसार ’कर योग्य आय’ की गणना कर कानून के अनुसार की जाती है और इन कानूनों के तहत कर योग्य आय की गणना करने की अपेक्षाएं ’लेखांकन योग्य आय’ के निर्धारण हेतु अपनायी जाने वाली ’लेखांकन नीतियों’ से भिन्न है। कर के प्रभाव समय की भिन्नता के अनुसार लाभ-हानि विवरण में करों पर व्यय के अंतर्गत और तुलन पत्र में आस्थगित कर परिसंपत्तियों (विवेकानुसार) या आस्थगित कर देयताओं के रूप में शामिल किये जाते हैं।
2. चूंकि आस्थगित कर परिसंपत्तियों तथा आस्थगित कर देयताओं के सृजन से कतिपय मुद्दे उभरेंगे जिनका प्रभाव कंपनी के तुलनपत्र पर पड़ेगा, अस्तु यह स्पष्ट किया जाता है कि इन मुद्दों के संबंध में विनियामक व्यवहार इस प्रकार है:
- आस्थगित कर देयता खातेगत शेष चूंकि पूंजी की मदों में शामिल होने की पात्रता नहीं रखता है, इसलिए वह पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से टियर I तथा टियर II पूंजी में शामिल करने योग्य नहीं होगा।
- आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अगोचर परिसंपत्ति माना जाएगा और उसे टियर I पूंजी से घटा दिया जाएगा।
- जोखिम भारित परिसंपत्तियों (CRAR) की गणना सहित सभी विनियामक अपेक्षाओं के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ उल्लिखित स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखें और 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष से अनुपालन सुनिश्चित करें। उल्लिखित मानदण्डों के प्रभाव के कारण जोखिम भारित परिसंपत्तियों (CRAR) संबंधी विनियामक अपेक्षा का अनुपालन करने में असमर्थ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए उचित मुहलत दी जाएगी। ऐसी कंपनियाँ इन अनुदेशों के जारी होने से 30 दिनों के भीतर इन मानदण्डों की भावना के अनुसार उचित मुहलत के लिए हमारे उस क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें जिसके अधिकार क्षेत्र में उनका पंजीकृत कार्यालय आता हो।
भवदीय
(पी. कृष्णमूर्ति)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक