निवासी व्यक्तियों द्वारा कर्मचारी स्टॉक विकल्प (इएसओपी) योजना के अंतर्गत विदेशी प्रतिभूतियों का अभिगहण - आरबीआई - Reserve Bank of India
निवासी व्यक्तियों द्वारा कर्मचारी स्टॉक विकल्प (इएसओपी) योजना के अंतर्गत विदेशी प्रतिभूतियों का अभिगहण
भारतीय रिज़र्व बैंक ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिक्रम क्र.68 जनवरी 13. 2003 सेवा में विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी महोदया/महोदय, निवासी व्यक्तियों द्वारा कर्मचारी स्टॉक विकल्प (इएसओपी) 1. प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान मई 3, 2000 की अधिसूचना फेमा.19/2000-आरबी के विनियम 19 और दिसंबर 15. 2001 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिपत्र क्र.32 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार निवासी व्यक्ति जो किसी विदेशी कंपनी के भारतीय कार्यालय अथवा उस शाखा अथवा किसी विदेशी कंपनी की भारत में सहायक कंपनी अथवा किसी भारतीय कंपनी का कोई कर्मचारी अथवा निदेशक हो, तो उसे उक्त विदेशी कंपनी द्वारा प्रस्तावित ईक्विटी शेयरों की कर्मचारी स्टॉक योजनाओं के अंतर्गत खरीद के लिए 20 हज़ार अमरीकी डॉलर तक प्रति कैलेंडर वर्ष भेजने की अनुमति है। 2. अब निवासी व्यक्तियों द्वारा विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद के लिए 20 हज़ार अमरीकी डॉलर की सीमा समाप्त करने का निर्णय किया गया है। तदनुसार, ईएसओपी योजना के अंतर्गत विदेशी प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के लिए प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा बिना किसी मौद्रिक सीमा कें प्रेषण की अनुमति दी जा सकती है। निम्नलिखित अन्य शर्ते अपरिवर्तित रेहेंगी ईएसओपी योजना के अंतर्गत प्रस्तावित शेयर रियायती कीमत पर होंगे। 3. उक्त छूट, समीक्षा के अधीन, जून 30, 2003 तक की अवधि तक प्रभावी रहेंगी। 4. वर्तमान मुद्रा प्रबंध विनियमावली 2000 मे आवश्यक संशोधन अलग से जारी किए जा रहे हैं। 5. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत कर दें। 6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं। भवदीय, (जी पद्मनाभन) |