कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ईएसओपी) योजना के अंतर्गत व्यक्तियों द्वारा विदेशी प्रतिभूतियों का अभिग्रहण - आरबीआई - Reserve Bank of India
कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ईएसओपी) योजना के अंतर्गत व्यक्तियों द्वारा विदेशी प्रतिभूतियों का अभिग्रहण
आरबीआइ/2004/188 मई 3, 2004 सेवा में विदेशी मुद्रा के सभी प्रधिकृत व्यापारी महोदया / महोदय कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ईएसओपी) योजना के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 19/2000-आरबी के विनियम 19 और बाद के एपी (डीआइआर सिरिज) परिपत्र सं. 32 दिनांक अप्रैल 28, 2001, सं.16 दिनांक दिसंबर 15, 2001 और सं. 68 दिनांक जनवरी 13, 2003 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार 51 प्रतिशत से कम की विदेशी धारिता वाले किसी भारतीय कार्यालय अथवा किसी विदेशी कंपनी की शाखा के किसी कर्मचारी अथवा निदेशक, जो निवासी व्यक्ति है, को बगैर किसी मौद्रिक सीमा के कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ईएसओपी) योजना के अंतर्गत विदशी प्रतिभूतियों के अभिग्रहण की अनुमति है, बशर्ते कि कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ईएसओपी) योजना के अंतर्गत शेयर रियायती मूल्य पर दिए जाते हैं । 2. और अधिक उदारीकरण के एक उपाय के रुप में यह निर्णय लिया गया है कि शेयरों को रियायती मूल्य पर दिए जाने की शर्त को छोड दिया जाए । यह भी निर्णय लिया गया है कि इस तरह से अभिगृहीत शेयरों की बिक्री की अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति प्राप्त किए बगैर दी जाए, बशर्ते कि इससे प्राप्त आय को भारत में प्रत्यावर्तित किया जाता हैं । 3. तदनुसार प्राधिकृत व्यापारी प्रस्ताव के शर्तों के अनुसार कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ईएसओपी) योजना के अंतर्गत शेयरों के अभिग्रहण के लिए विप्रेषण की अनुमति दें । 4. विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूतियों का अंतरण अथवा निर्गम ) विनियमावली, 2000 में आवश्यक संशोधन अलग से जारी किए जा रहे हैं । 5. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं । भवदीया, ग्रेस कोशी |