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चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) के अंतर्गत एक समान छुट्टी कैलेंडर को अपनाना

आरबीआई/2013-14/199
डीपीएसएस. सीओ. सीएचडी. सं. / 458 / 04.07.05 / 2013-14

23 अगस्त 2013

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक / स्थानीय क्षेत्र के बैंक

महोदय/ महोदया,

चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस ) के अंतर्गत एक समान छुट्टी कैलेंडर को अपनाना

चेक समाशोधन प्रणाली की प्रक्रियाओं को व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से कई राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों को शामिल करने वाला ग्रिड - आधारित चेक ट्रंकेशन सिस्टम ( सीटीएस) चेन्नई और मुंबई में आरंभ किया गया है। उक्त ग्रिड के अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत संबंधित सरकारों द्वारा घोषित छुट्टियों का पालन किया जाता है। अब जबकि, स्थानीय समाशोधन गृहों को धीरे - धीरे सीटीएस में सम्मिलित किया जा रहा है, यह आवश्यक हो गया है कि, ग्रिड-आधारित सीटीएस परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक समान छुट्टियों की नीति अपनाई जाए।

2. उल्लेखनीय है कि नई दिल्ली में पहले से ही सीटीएस के परिचालन के लिए एक समान छुट्टियों की प्रथा 2010 से विद्यमान है जिसमें नई दिल्ली और इसके समीपवर्ती राज्यों की बैंक शाखाएं शामिल हैं। इसके अलावा आरटीजीएस / एनईएफटी / एनईसीएस के लिए एक समान छुट्टियों की अवधारणा को 2008 से लागू किया गया है। ये केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियां उन दिनों में कार्यरत होती हैं जब चार मेट्रो शहरों में से एक में कार्य दिवस हो, चाहे अन्य स्थानों पर छुट्टी ही क्यों न हो। इस तरह की प्रणालियों में भाग लेने वाली बैंक शाखाएं ऐसे दिनों में लेनदेन की सुविधा प्रदान करने के लिए समुचित स्टाफ सदस्य तैनात करती हैं।

3. ग्रिड आधारित सीटीएस समाशोधन के तहत, ग्रिड के अधिकार क्षेत्र में आने वाली बैंक शाखाओं के नाम पर जारी सभी चेकों को टी +1 आधार पर स्थानीय चेक के रूप में समाशोधित माना जाएगा। एक समान छुट्टी व्यवस्था के फलस्वरूप चेकों की तेजी से वसूली के माध्यम से संबंधित राज्यों में छुट्टियों के दौरान भी ग्राहक सेवा में वृद्धि होगी।

4. इसलिए, यह निर्णय लिया गया है 7 अक्तूबर 2013 से पृष्ठ के दूसरी ओर वर्णित तीन सीटीएस स्थलों पर एक समान छुट्टी की व्यवस्था लागू कर दी जाए।

  1. नई दिल्ली , चेन्नई और मुंबई के सीटीएस केन्द्र संबंधित ग्रिड के लिए आरटीजीएस छुट्टियों को एक समान छुट्टी के रूप में स्वीकार करेंगे।

  2. इसके अतिरिक्त , सीटीएस संचालन ऐसे सभी दिनों में बंद रहेगा जब ग्रिड में भाग लेने वाले सभी राज्य छुट्टियां मना रहे हों यद्यपि ऐसे दिनों में आरटीजीएस काम कर रहा हो।

  3. संबंधित सीटीएस केन्द्रों के अध्यक्ष अग्रिम रूप से ऐसी समान छुट्टियों की सूची अधिसूचित करेंगे ताकि सहभागिता करने वाले बैंक ग्रिड केंद्र पर आवक समाशोधन संसाधन मूलभूत सुविधा लागू कर सकें।

5. सीटीएस के अंतर्गत आवक समाशोधन समान्यत: सीटीएस केंद्र पर बैंकों द्वारा केंद्रीकृत तरीके से संसाधित किए जाते हैं। अपवादात्मक मामलों में, जहां आधार शाखा को संदर्भित करना अपेक्षित है तथा आधार शाखा स्थानीय छुट्टी के कारण बंद हैं, ग्रिड स्थान पर अदाकर्ता बैंक “अदाकर्ता शाखा के संदर्भ की जरूरत है जो स्थानीय छुट्टी /मामलों के कारण बंद है” के विवरण के साथ बैंकर्स समाशोधन गृह समान विनियमावली और नियमावली के अनुलग्नक “डी” में यथावर्णित वापसी कारण कोड 88 के अंतर्गत प्रस्तुतकर्ता बैंकों को लिखत वापस कर सकते हैं।

6. यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि उन अवसरों पर जब बैंक अपवादात्मक परिस्थितियों के कारण विशिष्ट स्थानों से संबन्धित आवक समाशोधन संसाधित करने में असमर्थ हों, बैंक ऐसे स्थानों पर आहरित वापसी की समय सीमा बढ़ाने/ प्रस्तुतीकरण को रोकने ( Blocking) हेतु सीटीएस केन्द्रों पर समाशोधन गृह के अध्यक्ष से संपर्क कर सकते हैं।

7 . उपरोक्त निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51 ) की धारा 18 के अंतर्गत जारी किए गए हैं।

8 . कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना दें।

भवदीय

(विजय चुग)
मुख्य महाप्रबंधक

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