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वायुयान/हेलिकॉप्टर के आयात /अन्य विमानन संबंधी खरीद हेतु अग्रिम प्रेषण

आरबीआइ/2006-07/447
ए पी(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.77

जून 29, 2007

सेवा में
सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक

महोदया/महोदय,

वायुयान/हेलिकॉप्टर के आयात /अन्य विमानन संबंधी खरीद हेतु अग्रिम प्रेषण

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों का ध्यान सितंबर 17, 2003 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.15 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार प्राधिकृत व्यापारियों को विशिष्ट शर्तों के अधीन भारत में माल के आयात के लिए बगैर बैंक गारंटी अथवा शर्त सहित, अविकल्पी स्टैंडबाइ ऋण पत्र के 1000,000 अमरीकी डॉलर (एक मिलियन अमरीकी डॉलर) अथवा इसके समकक्ष तक अग्रिम प्रेषण की अनुमति है।

2. भारत में माल के आयात की प्रक्रिया को और अधिक उदार एवं सरल बनाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि एक क्षेत्र विशेष उपाय के रूप में एयरलाइन कंपनियों को, जिन्हें नागरिक विमानन महानिदेशक ने अनुसूचित वायु परिवहन के रूप में परिचालन की अनुमति दी है, बगैर बैंक गारंटी के 50 मिलियन अमरीकी डॉलर के अग्रिम प्रेषण की अनुमति दी जाए। तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक अब से आगे प्रत्येक वायुयान/ हेलिकॉप्टर के सीधे आयात/ अन्य विमानन संबंधी खरीदों हेतु 50 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के अग्रिम प्रेषण की अनुमति बगैर बैंक गारंटी अथवा बगैर शर्त, अविकल्पी स्टैंडबाइ ऋण पत्र के दे सकते हैं।

3. उपर्युक्त लेनदेनों के लिए प्रेषण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे :

(क) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर और लेनदेनों की वास्तविकता से संतुष्ट होने के बाद लेनदेन करें। भारतीय आयातक कंपनी और समुद्रपारीय विनिर्माता कंपनी के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक अपने ग्राहकों को जानिए और यथोचित तत्परता का पालन करें।

(ख) अग्रिम भुगतान, बिक्री करार की शर्तों के अनुसार ही किए जाएं और सीधे संबंधित विनिर्माता (सुपुर्दगी ) के खाते में किए जाएं।

(ग) ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक अपने निदेशक मण्डल के अनुमोदन से स्वयं अपना आंतरिक मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करे।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों अथवा केद्र/राज्य सरकारों के उपक्रमों के मामलों में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि 100,000 अमरीकी डॉलर स अधिक के अग्रिम प्रेषणों के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बैंक गारंटी की आवश्यकता से विशेष रूप से छूट दी है।

(ड) भारत में माल का भौतिक आयात प्रेषण की तारीख से छ: महीने के अंदर (पूंजीगत माल के मामले में तीन वर्ष) किया जाता है और आयातक संबंधित अवधि की समाप्ति से पंद्रह दिनों के अंदर आयात के दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करने का वचन देता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां अग्रिम का भुगतान चरणबद्ध भुगतानों के रूप में किया जाता है, करार के अनुसार किए गए अंतिम प्रेषण की तारीख की गणना आयात के दस्तावेजी सबूत के प्रस्तुतीकरण के प्रयोजन के लिए की जाएगी।

(च) प्रेषण पूर्व, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक यह सुनिश्चित करें कि वर्तमान वेदेशी व्यापार नीति के अनुसार कंपनी ने आयात के लिए नागरिक विमानन मंत्रालय/डीजीसीए/अन्य एजेंसियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

(छ) वायुयान और विमानन क्षेत्र से संबंधित उत्पादों के गैर-आयात की स्थिति में, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक सुनिश्चित करें कि अग्रिम प्रेषण राशि को तुंत भारत प्रत्यावर्तित किया जाता है।

4. रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय का पूर्व अनुमोदन उपर्युक्त अनुबद्धों से हटने अथवा उन मामलों में अपेक्षित होगा जो इस परिपत्र के प्रावधानों के तहत शामिल नहीं किए गए हैं।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत करा दें।

6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।

भवदीय

(सलीम गंगाधरन)
मुख्य महाप्रबंधक

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