आरबीआइ/2007-08/366 ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी. 76/05.04.02/2007-08 13 जून 2008 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित) प्रिय महोदय, यूनियन बजट - 2008-09 - कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 कृपया दिनांक 23 मई 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी.72/05.04.02/2007-08 और उसके साथ प्रेषित कृषि ऋण की माफी और ऋण राहत योजना 2008 देखें। 2. इस संबंध में हम इसके साथ योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए कतिपय अतिरिक्त अनुदेश भेज रहे हैं। क. एक बारगी निपटान (ओटीएस) के लिए "अन्य किसानों" द्वारा दिए जाने वाले वचनपत्र का प्रारुप योजना की मद संख्या 7 के अनुसार ओटीएस के लिए पात्र ऐसे किसान जिन्हें " अन्य किसानों" के रूप में वर्गीकृत किया गया है एक वचनपत्र देंगे जिसमें अपना हिस्सा (अर्थात् पात्र राशि घटा ओटीएस राहत) तीन से अनधिक किस्तों में अदा करने की सहमति दी गई हो जिनमें से दो किस्तें उनके हिस्से के एक तिहाई से कम राशि की नहीं होंगी। तीन किस्तों के मामले में भुगतान की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2008, 31 मार्च 2009 और 30 जून 2009 होगी। ऐसे वचनपत्र का प्रारुप अनुबंध I में दिया गया है । ख. ऋण माफी और ऋण राहत के प्रमाणपत्र का प्रारुप उपर्युक्त योजना की मद सं. 9 के अनुसार, छोटे और सीमांत किसानों के मामले में पात्र राशि माफ कर देने पर ऋण दात्री संस्था इस आशय का एक प्रमाणपत्र जारी करेगी कि ऋण माफ कर दिया गया है और उसमें माफ की गई राशि का विशेष रूप से उल्लेख करेगी। अन्य किसानों के मामले में, ओटीएस राहत प्रदान करने के बाद ऋण देने वाली संस्था इस आशय का एक प्रमाणपत्र जारी करेगी कि ऋण खाता सेटल कर दिया गया है जिससे ऋण देने वाली संस्था संतुष्ट है और उसमें पात्र राशि, अपने हिस्से के रुप में किसान द्वारा प्रदत्त राशि और ओटीएस राहत की राशि का विशेष रूप से उल्लेख किया गया हो। प्रमाणपत्र जारी करके ऋण देने वाली संस्था किसान से प्राप्ति सूचना लेगी।ऐसे प्रमाणपत्रों के प्रारुप क्रमश: अनुबंध - II और अनुबंध III में दिए गए हैं । 4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और को-ऑपरेटिवों के मामले में अनुदेश नाबार्ड जारी करेगा। भवदीय (जी.श्रीनिवासन) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक |