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कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण तथा पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

आरबीआई/2009-10/92
ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं. 11/03.05.33/2009-10

01 जुलाई  2009

अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

महोदय

कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना 2008 - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण
और प्रावधानीकरण तथा पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 30 जुलाई 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी. बीसी. सं.18/03.05.072/ 2008-09; 17 नवंबर 2008 का परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं. 64/ 03.05.072/ 2008-09 और 23 मार्च 2009 का परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं. 92/03.05.072/2008-09 देखें।
 
2. दिनांक 23 मई 2009 के परिपत्र के अनुसार हमने सूचित किया था कि भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ऋण राहत योजना के अंतर्गत ``अन्य किसानों'' द्वारा पहली किस्त के भुगतान की अंतिम को 30 सितंबर 2008 से बढाकर 31 मार्च 2009 कर दिया जाए। दूसरी और तीसरी किस्तों के भुगतान की अंतिम तारीखें बिना कसी परिवर्तन के 31 मार्च 2009 और 30 जून 2009 बनी रहेंगी।

3.  भारत सरकार ने अब यह निर्णय किया है कि ``अन्य किसानों'' के खातों को भारत सरकार की ओर से दी जाने वाली 25% की ऋण राहत के लिए पात्र बनाया जाए भले ही वे 75%  के अपने संपूर्ण अंश का भुगतान एक ही किस्त में करते हों बशर्ते ऐसे किसान उसे 30 जून 2009 तक जमा कराएं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पात्र राशि पर 30 जून 2009 तक कोई ब्याज नहीं लगाएंगे। भारत सरकार के दिनांक 12 जून 2009 के पत्र एफ.सं.3/9/2008-एसी की प्रति संलग्न है।

4. भारत सरकार ने यह भी सूचित किया है कि बैंकों /ऋण देने वाली संस्थाओं को एकबारगी निपटान योजना (ओटीएस) के अंतर्गत 75%  से कम राशि भी स्वीकार करने की अनुमति है बशर्ते बैंक/ ऋण देने वाली संस्थाएं राशि के अंतर को स्वयं वहन करें तथा भारत सरकार अथवा किसान से उस राशि का दावा न करें। सरकार ऋण राहत योजना के अंतर्गत वास्तविक पात्र राशि का केवल 25% अदा करेगी।

5. प्रावधानीकरण सहित उक्त परिपत्र की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।



भवदीय

 

(आर. सी. षडंगी)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

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