केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री – विधिक संस्था टेम्प्लेट और अन्य परिवर्तन - आरबीआई - Reserve Bank of India
केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री – विधिक संस्था टेम्प्लेट और अन्य परिवर्तन
आरबीआई/2020-21/80 18 दिसम्बर 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, केवाईसी पर मास्टर निदेश (एमडी) में संशोधन – केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री – विधिक संस्था टेम्प्लेट और अन्य परिवर्तन धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित संस्थाएं (आरई) 1 जनवरी, 2017 को या उसके बाद खोले गए सभी व्यक्तिगत खातों से संबंधित केवाईसी डेटा सीकेवाईसीआर पर अपलोड कर रही हैं। भारतीय प्रतिभूतीकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री (सरसाई) द्वारा रिज़र्व बैंक से परामर्श करने के बाद, जब और जैसे आवश्यक हो, टेम्प्लेट में परिवर्तन जारी किए जाते हैं। 2. चूंकि सीकेवाईसीआर अब व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए पूरी तरह से परिचालित है, अब सीकेवाईसीआर को विधिक संस्थाओं (एलई) तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, पीएमएल नियमों के नियम 9 (1 ए) के अनुसार, आरई अप्रैल 1, 2021 को या उसके बाद खोले गए एलई के खातों से संबंधित केवाईसी डेटा अपलोड करेंगे। एलई टेम्प्लेट और उसका अनुबंध इस परिपत्र के क्रमशः अनुबंध "ए" और अनुबंध "बी" के रूप में संलग्न किया गया है। सरसाई द्वारा एलई टेम्प्लेट समय रहते जारी किया जाएगा ताकि आरई इसका उपयोग अधिसूचित तिथि से शुरू करें। आरई यह भी सुनिश्चित करेंगे कि मास्टर निदेश की धारा 38 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार,1 अप्रैल, 2021 से पहले खोले गए एलई खातों के मामले में, आवधिक अद्यतनीकरण प्रक्रिया के दौरान केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसीआर पर अपलोड किए जाएं, या फिर कतिपय मामलों में इससे पहले भी, जब भी ग्राहक से केवाईसी सूचना ली जाती/ प्राप्त की जाती है। आरई यह सुनिश्चित करेंगे कि आवधिक अद्यतनीकरण के दौरान, ग्राहकों के केवाईसी विवरण वर्तमान ग्राहक उचित सावधानी (सीडीडी) मानकों पर माइग्रेट किए गए हैं। 3. यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यक्तिगत ग्राहकों के सभी मौजूदा केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसीआर वृद्धिशील रूप से अपलोड किए जा रहे हैं, आरई मास्टर निदेश की धारा 38 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार,1 जनवरी 2017 से पहले खोले गए व्यक्तिगत खातों के मामले में, आवधिक अद्यतनीकरण प्रक्रिया के दौरान केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसीआर पर अपलोड करेंगे, या फिर कतिपय मामलों में इससे पहले भी, जब भी ग्राहक से केवाईसी सूचना ली जाती/ प्राप्त की जाती है। आरई यह सुनिश्चित करेंगे कि आवधिक अद्यतनीकरण के दौरान, ग्राहकों के केवाईसी विवरण वर्तमान ग्राहक उचित सावधानी (सीडीडी) मानकों पर माइग्रेट किए गए हैं। 4. जहां ग्राहकखाता आधारित संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से सीकेवाईसीआर से रिकॉर्ड डाउनलोड करने के लिए स्पष्ट सहमति के साथ, आरई को कोई केवाईसी पहचान प्रस्तुत करता है, तो ऐसे आरई केवाईसी पहचान का उपयोग करके सीकेवाईसीआर से केवाईसी रिकॉर्ड ऑनलाइन प्राप्त करेंगे और ग्राहक को वही केवाईसी रिकॉर्ड या जानकारी या कोई अन्य अतिरिक्त पहचान दस्तावेज या विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि-
5. एक बार सीकेवाईसीआर से केवाईसी पहचान उत्पन्न हो जाने के बाद, आरई यह सुनिश्चित करेंगे कि इसे व्यक्ति/ विधिक संस्था, जो भी मामला हो,को सूचित किया जाए। 6. दिनांक 25 फरवरी, 2016 का केवाईसी पर मास्टर निदेश को, उक्त संशोधन से होने वाले परिवर्तन को दर्शाने के लिए अद्यतन किया गया है और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। भवदीय (थॉमस मैथ्यू) |