वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर पूंजी पर्याप्तता मानदंड लागू करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर पूंजी पर्याप्तता मानदंड लागू करना
आरबीआई/2007-2008/218
ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी. 44 / 05.03.095/2007-08
28 दिसंबर 2007
अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
प्रिय महोदय
वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा -
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर पूंजी पर्याप्तता मानदंड लागू करना
कृपया वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा का पैरा 149 (उद्धरण की प्रति संलग्न) देखें — इस समय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) की परिधि से बाहर हैं — संपूर्ण प्रणाली की वित्तीय स्थीरता के संदर्भ में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूंजीगत ढांचे का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से यह प्रस्तावित है कि वे अपने तुलन पत्रों में 31 मार्च 2008 की स्थिति का अपना सीआरएआर स्तर दर्शाएं ।
2. तदनुसार, सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 31 मार्च 2008 की स्थिति का अपना सीआरएआर दर्शाए और उसके बाद हर वर्ष अपने तुलनपत्रों में "लेखे पर नोट" के रूप में अपना सीआरएआर दर्शाएं । सीआरएआर मानदंडों के वांच्छित स्तर को प्राप्त करने की रुपरेखा यथासमय सूचित की जाएगी ।
3. प्रस्तावित सीआरएआर की रूपरेखा के अंतर्गत, तुलनपत्र की अस्तियों और गैरनिधिक / तुलनपत्र से इतर मदों को भार दिए जाएंगे और बैंकों को कुल जोखिम भारित अस्तियों और तुलनपत्र से इतर अन्य एक्पोज़रों की तुलना में अपनी पूंजीगत निधियों के अनुपात की गणना करनी होगी ।रुपरेखा और अन्य क्रियाविधिगत दिशानिर्देश " अनुदेशों का ज्ञापन" में बताए गए हैं जिनका इस गणना के प्रयोजन के लिए ध्यान पूर्वक अध्ययन किया जाए।
4. इसके अलावा, बैंक अनुबंध 2 में दिए गए फार्मेट में हमारे क्षेत्रीय कार्यालय / नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करें जिसमें पूंजीगत निधियों और जोखिमपूर्ण आस्तियों का अनुपात दर्शाया जाए । इस विवरणी पर वे दो अधिकारी हस्ताक्षर करें जिन्हें रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली सांविधिक विवरणियों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । वार्षिक लेखे को अंतिम रूप देने के बाद फार्मेट ( अनुबंध 2) के अनुसार एक विवरण जिसमें 31 मार्च 2008 की स्थिति बताई गई हो, ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग / नाबार्ड धके उस क्षेत्रीय कार्यालय को भेजें जिसके क्षेत्राधिकार में बैंक स्थित है ।
5. कृपया इस पत्र की विषय-वस्तु अपने बैंक के निदेशक मंडल के ध्यान में लाएं ।
6. कृपया प्राप्ति-सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें ।
भवदीय
(जी. श्रीनिवासन)
मुख्य महाप्रबंधक