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पूर्णकालिक निदेशक(निदेशकों) की नियुक्ति

आरबीआई/2023-24/70
विवि.एचजीजी.जीओवी.आरईसी.46/29.67.001/2023-24

25 अक्तूबर 2023

सभी निजी क्षेत्र के बैंक एवं
विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ
(भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक को छोड़कर)

महोदया / महोदय

पूर्णकालिक निदेशक(निदेशकों) की नियुक्ति

कृपया हमारे दिनांक 26 अप्रैल 2021 के 'बैंकों में कॉर्पोरेट अभिशासन - निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड की समितियों के गठन' पर जारी निदेश संख्या आरईसी.8/29.67.001/2021-22 के पैरा 10 और 11 का संदर्भ ले।

2. बैंकिंग क्षेत्र की बढ़ती जटिलता को देखते हुए, विद्यमान और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए बैंकों में एक प्रभावी वरिष्ठ प्रबंधन टीम स्थापित करना अनिवार्य हो जाता है। ऐसी टीम की स्थापना से, विशेष रूप से प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) पदों के लिए कार्यकाल और ऊपरी आयु सीमा के संबंध में नियामक शर्तों की पृष्ठभूमि में उत्तराधिकार योजना बनाने में भी सुविधा होगी ।

3. इन मुद्दों और चुनौतियों से निपटने के लिए, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने बोर्ड में एमडी और सीईओ सहित कम से कम दो पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) की उपस्थिति सुनिश्चित करें। डब्ल्यूटीडी की संख्या बैंक के बोर्ड द्वारा परिचालन के आकार, व्यावसायिक जटिलता और अन्य प्रासंगिक पहलुओं जैसे कारकों को ध्यान में रखकर तय की जाएगी। इन निर्देशों के अनुपालन में, जो बैंक वर्तमान में उपर्युक्त न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी(1)(बी) के तहत डब्ल्यूटीडी की नियुक्ति के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करें। वे बैंक जिनके पास पहले से ही अपने संस्था के अंतर्नियम (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) में डब्ल्यूटीडी की नियुक्ति के संबंध में सक्षम प्रावधान नहीं हैं, वे पहले उपर्युक्त अधिनियम की धारा 35बी(1)(ए) के तहत शीघ्रता से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करें, ताकि इन निर्देशों के अंतर्गत अपेक्षाओं का अनुपालन करने की स्थिति में हो सकें। उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते समय, अन्य लागू सांविधिक/विनियामक प्रावधानों के तहत आवश्यकताओं को पूरा करने पर भी सजगतापूर्वक विचार किया जाए।

भवदीया

(सेंटा जॉय)
मुख्य महाप्रबंधक

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