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हिंदी सामग्री शीघ्र ही अद्यतन की जाएगी।

सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन

आरबीआई/2004/117

गोपनीय

बैंपवि.एआरएस.सं.बीसी.08/08:91:001/2003-04                                            

26 मार्च, 2004

भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष /

एसबीआई के सहयोगी बैंकों के प्रबंध निदेशक/

सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

 

प्रिय महोदय,

 

सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन

जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वार्षिक सांविधिक लेखापरीक्षा समाप्त होते ही सामान्य प्रदर्शन, लेखापरीक्षा कार्य शुरू करने /रिपोर्ट जमा करने/ प्रमाणन में देरी, परिसंपत्तियों का गलत वर्गीकरण, फर्जी बिल प्रस्तुत करना आदि जैसे कुछ मापदंडों के आधार पर अपने सांविधिक केंद्रीय और शाखा लेखा परीक्षकों के कार्यनिष्पादन पर हर साल आरबीआई को एक रिपोर्ट भेजनी होती है। मौजूदा प्रणाली की समीक्षा करने पर, यह अवलोकन किया गया है कि लेखापरीक्षा की गुणवत्ता पर बैंकों से प्राप्त फीडबैक बहुत सामान्य है और इसमें उनके लेखापरीक्षकों को बनाए रखने या अन्यथा पर विस्तृत टिप्पणियां/सिफारिशें शामिल नहीं हैं। वर्ष 2003-04 से बैंकों द्वारा अपने प्रत्येक सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों के लिए भरी जाने वाली प्रश्नावली की एक प्रति संलग्न है। हमें खुशी होगी यदि आप  संबंधित वर्ष के एलएफएआर को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद प्रति वर्ष 16 अगस्त तक, निर्धारित प्रोफार्मा में अपने बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों के कार्यनिष्पादन पर रिपोर्ट हमें भेजेंगे।

यह भी निर्णय लिया गया है कि बैंक, अपने आंतरिक उपयोग के लिए उपर्युक्त प्रोफार्मा जैसा कि सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों के लिए निर्धारित किया गया है में सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों के कार्यनिष्पादन पर समान डेटा एकत्र करें। किसी भी सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक के खिलाफ अवलोकित प्रतिकूल विशेषताओं, यदि कोई हो, को अपने सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों के कार्यनिष्पादन पर रिपोर्ट के साथ हर साल आरबीआई को सूचित किया  जाएगा।

भवदीय,

ह./-

(आर.एम. ठक्कर)

महाप्रबंधक

----------------------------------------------------------------------------------------------

अनुबंध

गोपनीय

सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों के कार्यनिष्पादन पर रिपोर्ट

(i) बैंक का नाम

(ii) लेखापरीक्षा फर्म का नाम

(iii) सांविधिक लेखापरीक्षा का वर्ष

(iv) बैंक के साथ पूरे किए गए वर्षों की संख्या

(v) रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान आवंटित लेखापरीक्षा  क्षेत्र।

(vi) क्या इसमें अत्यधिक देरी हुई है

* सांविधिक लेखापरीक्षा कार्य आरम्भ करना

* लेखापरीक्षा कार्य पूरा करना

* लेखापरीक्षा रिपोर्ट, एलएफएआर और विभिन्न आवश्यक  प्रमाणपत्र जमा करना

(vii) लेखापरीक्षा की वास्तविक अवधि से तक

(viii) सांविधिक लेखापरीक्षा के दौरान भागीदारों द्वारा दौरे का विवरण

क्र.सं

भागीदारों के नाम

दौरे की तिथि

बैंक में सांविधिक लेखापरीक्षा पर खर्च किए गए कुल श्रम दिन

प्रधान/नियंत्रक कार्यालय

फर्म का आबंटित शाखाएं

 

से

तक

से

तक

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

(ix) सांविधिक लेखापरीक्षा के दौरान बैंक में भुगतान करने वाले सीए के नाम

क्र.सं

भागीदारों के नाम

दौरे की तिथि

बैंक में सांविधिक लेखापरीक्षा पर खर्च किए गए कुल श्रम दिन

प्रधान/नियंत्रक कार्यालय

फर्म का आबंटित शाखाएं

से

तक

से

तक

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

(x) तारीखों के साथ बैंक की सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए तैनात किए गए अदक्ष सहायकों / प्रशिक्षु लिपिकों की संख्या (प्रधान/ नियंत्रण कार्यालय और) शाखाएँ का अलग-अलग)

(xi) फर्म द्वारा उन्हें आवंटित क्षेत्रों में किए गए लेखापरीक्षा की गुणवत्ता पर टिप्पणियां दें, उनके कार्यनिष्पादन में देखी गई कमजोरियों/कमियों, यदि कोई हो, को पूरे विवरण के साथ रेखांकित करें।

(xii) भागीदारों, प्रदत्त चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और अन्य लेखापरीक्षा कर्मचारियों की लेखापरीक्षा प्रथाओं, लेखांकन मानकों, आरबीआई अनुदेशों / दिशानिर्देशों आदि से संबंधित ज्ञान की गहराई।

(xiii) लेखापरीक्षा फर्म के स्टाफ का लेखापरीक्षा टीम की अन्य लेखापरीक्षा फर्मों के अधिकारियों के साथ संबंध कैसा था।

(xiv) फर्म द्वारा दावा की गई टीए/एचए/होटल बिल/वाहन आदि की कुल राशि, क्या यह उचित है, यदि नहीं तो इसके कारण।

(xv) क्या आपकी राय में, लेखापरीक्षकों को आपके बैंक के साथ उनके कार्यनिष्पादन को देखते हुए पुनर्नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है, यदि नहीं, तो कारण का उल्लेख किया जाए।

(xvi) एससीए द्वारा उन शाखाओं जिनकी लेखापरीक्षा एससीए द्वारा स्वयं की गई है के साथ-साथ प्रधान कार्यालय स्तर पर सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षा के दौरान उन्हें आबंटित क्षेत्रों के संबंध में उनके द्वारा अनुशंसित प्रावधानों तथा संबंधित शाखाओं/प्रधान कार्यालय/केन्द्रीय कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान आरबीआई निरीक्षकों द्वारा अनुशंसित प्रावधानों में भिन्नता।

(xvii) अन्य: विशिष्ट मुद्दे जो ऊपर शामिल नहीं हैं लेकिन कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के लिए उन्हें इंगित करने की आवश्यकता है।

टिप्पणी :

  • लेखापरीक्षा टीम में शामिल प्रत्येक लेखापरीक्षा फर्म के लिए एक अलग रिपोर्ट तैयार की जाए।
  • रिपोर्ट पर महाप्रबंधक (लेखापरीक्षा और अकाउंट्स) या (निरीक्षण / लेखापरीक्षा) या जो सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक और सांविधिक लेखा परीक्षा कार्य संपर्क के लिए जिम्मेदार है, के हस्ताक्षर होने चाहिए।
  • आरबीआई को अग्रेषित करने से पहले इस रिपोर्ट को बैंक के सीएमडी या ईडी द्वारा पढ़ा जाना चाहिए।
  • प्रासंगिक वर्ष के एलएफएआर को अंतिम रूप देने की तारीख से एक महीने के भीतर लेकिन प्रतिवर्ष 16 अगस्त तक मूल्यांकन रिपोर्ट आरबीआई को भेज दी जानी चाहिए।
  • यदि संबंधित वर्ष के लिए आरबीआई के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, तो चालू लेखापरीक्षकों के संबंध में पिछले वर्ष के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के अनुसार प्रावधान में भिन्नता से संबंधित सूचना को उपर्युक्त मद (xvi) के सामने दर्शाया जाए।

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