राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों की आई डी बी आई बैंक लि. में रखी शेष राशियॉं – नकदी प्रारक्षित अनुपात/सांविधिक चल निधि अनुपात के प्रयोजन हेतु गणना - आरबीआई - Reserve Bank of India
राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों की आई डी बी आई बैंक लि. में रखी शेष राशियॉं – नकदी प्रारक्षित अनुपात/सांविधिक चल निधि अनुपात के प्रयोजन हेतु गणना
भारिबैं/2010-11/302 07 दिसंबर 2010 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों की आई डी बी आई बैंक लि. में रखी शेष यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों को अगली सूचना तक, उनके द् वारा आई डी बी आई बैंक लि. में चालू खाते में रखी हुई जमाराशियों की सीमा तक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18 के अंतर्गत नकदी प्रारक्षित अनुपात या उक्त अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 24 के अंतर्गत नकदी, स्वर्ण या भार रहित अनुमोदित प्रतिभूतियॉं रखने के दायित्व से छूट होगी । 2. भारत के गज़ट (असाधारण) के खण्ड 4, भाग III में प्रकाशित 22 अक्तूबर 2010 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.सं.26/07.02.01/2010-11 की एक प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न है । 3. कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इस पत्र की पावती भेजें। भवदीय (बी. पी. विजयेंद्र) अनुलग्नक : यथोक्त अनुलग्नक : यथोक्त सं. 295] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 6, 2010/कार्तिक 15, 1932 भारतीय रिज़र्व बैंक फा.सं.ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.सं.26/07.02.01/2010-11 - रिज़र्व बैंक को इस बात का समाधान हो जाने पर कि जनहित, जमाकर्ताओं के हित तथा बैंकिंग नीति के हित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 24क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसा करना आवश्यक है, रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि राज्य सहकारी बैंकों तथा केंद्रीय सहकारी बैंकों को, अगला आदेश जारी होने तक, उक्त अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखने अथवा उपर्युक्त अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 24 के अंतर्गत निर्धारित नकद, स्वर्ण या भार-रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में आस्तियां बनाए रखने की बाध्यता से, उनके द्वारा आईडीबीआई बैंक लि. चालू खाता में जमा की गई जमाराशियों की सीमा तक छूट दी जाती है। (वी.के.शर्मा) |