इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण निधियों (आईडीएफ) के प्रायोजक के रूप में बैंक - आरबीआई - Reserve Bank of India
इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण निधियों (आईडीएफ) के प्रायोजक के रूप में बैंक
आरबीआई/2011-2012/269 21 नवंबर 2011 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ महोदय इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण निधियों (आईडीएफ) के प्रायोजक के रूप में बैंक केंद्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2011-12 के अपने बजट भाषण में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को दी जाने वाली दीर्घकालिक निधियों के प्रवाह में अब तेजी लाने एवं उसमें वृद्धि करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण निधियों (आईडीएफ) की स्थापना करने की घोषणा की थी । तदनुसार, सरकार ने 24 जून 2011 के अपनी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रस्तावित इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण निधि की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की है । आईडीएफ की स्थापना म्यूचुअल फंड (एमएफ) अथवा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में की जा सकती है । जहां आईडीएफ -एमएफ का विनियमन सेबी (सेबी ने एमएफ विनियमावली में अध्याय VI - आ जोड़कर आईडीएफ-एमएफ के लिए विनियामक ढांचा प्रस्तुत करने के लिए एमएफ विनियमावली में संशोधन किया है) द्वारा किया जाएगा वहीं आईडीएफ एनबीएफसी का विनियमन भारतीय रिज़र्व बैंक करेगा । भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी 23 सितंबर 2011 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जिसमें आईडीएफ की स्थापना करने के लिए बैंकों तथा एनबीएफसी के लिए व्यापक मापदंड दिए गए हैं । आईडीएफ -एनबीएफसी से संबंधित विस्तृत विनियमावली 21 नवंबर 2011 के हमारे परिपत्र सं. डीएनबीएस. पीडी. सीसी. सं.249/03.02.089/2011-12 में निहित है । 2. इस संबंध में हम सूचित करते हैं कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से आईडीएफ-एमएफ तथा आईडीएफ-एनबीएफसी के प्रायोजक के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधीन कार्य करने की अनुमति होगी : 2.1 आईडीएफ-एमएफ का प्रायोजक बैंक आईडीएफ-एमएफ के प्रायोजक के रूप में कार्य कर सकते हैं बशर्ते वे इस संबंध में सेबी के विनियमों का पालन करें । 2.2 आईडीएफ-एनबीएफसी का प्रायोजक आईडीएफ-एनबीएफसी के प्रायोजक के रूप में कार्यरत बैंक की आईडीएफ-एनबीएफसी में न्यूनतम 30 प्रतिशत और अधिकतम 49 प्रतिशत ईक्विटी की हिस्सेदारी होगी । चूंकि बैंककारी & विनियमन, 1949 की धारा 19(2) के अनुसार कोई बैंक तब तक किसी कंपनी की चुकता शेयर पूंजी के 30 प्रतिशत से अधिक शेयर धारित नहीं कर सकता जब तक वह कोई अनुषंगी संस्था न हो इसलिए गुण-दोष के आधार पर रिज़र्व बैंक आईडीएफ-एनबीएफसी की ईक्विटी में 30 प्रतिशत से अधिक तथा 49 प्रतिशत तक निवेश करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 19 (2) के उपबंधों से छूट देने के लिए (अर्थात् उक्त अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत) सरकार से सिफारिश करेगा । 2.3 म्यूचुअल फंड (एमएफ) तथा एनबीएफसी दोनों संरचनाओं के अंतर्गत आईडीएफ के प्रायोजक के रूप में कार्य करने के लिए बैंकों पर लागू होने वाली सामान्य शर्तें
3. आईडीएफ (एमएफ/एनबीएफसी) प्रायोजित करने के इच्छुक बैंक प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 12वीं मंज़िल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400001 को अपना आवेदन भेज सकते हैं । भवदीय (मुरली राधाकृष्णन) |