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इंडो-म्यान्मार वस्तु विनियम व्यापार करार के अंतर्गत म्यान्मार के साथ वस्तु-विनिमय व्यापार

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001

ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 17

अक्तूबर 16, 2000

प्रति
विदेशी मुद्रा के समस्त प्राधिकृत व्यापारी

प्रिय महोदय,

इंडो-म्यान्मार वस्तु विनियम व्यापार करार के अंतर्गत म्यान्मार
के साथ वस्तु-विनिमय व्यापार

कृपया म्यान्मार सरकार और भारत सरकार के बीच 21 जनवरी 1994 को हस्ताक्षरीत सीमान्त करार के अंतर्गत म्यान्मार और भारत के बीच सीमांत व्यापार के लिए दिशानिर्देशों पर 17 मई 1997 का एडी (जीपी सिरीज) परिपत्र सं. 8 देखें ।

दोनों देशों के बीच सीमांत व्यापार करार के अंतर्गत भारत सरकार से परामर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि म्यान्मार से भारत में आयात म्यान्मार को भारत से निर्यात के पहले होना चाहिए । तदनुसार वस्तु-विनिमय व्यापार के लिए संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नानुसार है :

i) वस्तु विनिमय व्यापार दोनों देशों के बीच सीमांत व्यापार करार के अनुसार भूमि मार्ग तक सीमित होगी । इस प्रकार के वस्तु विनिमय व्यापार लेनदेन केवल हेड लोड अथवा नॉन माटाराइनड ट्रान्स्पोर्ट सिस्टम के मार्ग से किया जायेगा ।

ii) म्यान्मार से ााारत को आयात म्यान्मार को भारत से निर्यात के पहले होगा ।

iii) सीमांत व्यापार उस वस्तुओं तक सीमित होगा जो अनुबंध I में यथा सूची बद्ध भारत और म्यान्मार के बीच सीमांत व्यापार करार के अनुसार सहमत है ।

iv) वस्तु- विनिमय व्यापार करार के अंतर्गत यहाँ पर कोई मौद्रिक लेनदेन नहीं होगा ।

v) आयात और निर्यातों के परेषण अमेरिकी डालर में बीजकीकृत होंगे ।

vi) वस्तु-विनिमय व्यापार के अंतर्गत निर्यातित मालों के मूल्य प्रति लेनदेन 20.000 अमेरिकी डालर से अधिक नहीं होना चाहिए ।

vii) वस्तु-विनिमय वयापार के अंतर्गत भारत से म्यानमार को निर्यात का मूल्य प्रति लेनदेन 1,000 अमेरिकी डालर से अधिक नहीं है, को 3 मई 2000 की रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं. फेमा 23/2000 आरबी के अनुसार निर्धारित फार्म अर्थात जीआर फार्म पर घोषणा पत्र से छूट दिया गया है । तथापि इस प्रकार के लेनदेनों को एक अथवा दो दिनों में पूर्ण किया जाये । इंडो-म्यानमार बार्डर पर सीमाशुल्क प्राधिकारी 1,000 अमेरिकी डालर तक के आयात/निर्यात लेनदेनों की रिपोर्ट मासिक आधार पर विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी को देंगे ।

viii) मालों के आयात पर पार्टी नामोद्दिष्ट बैंक को आगम पत्र जैसे दस्तावेजी साक्ष्य, जहाँ मूल्य 5,000 अमेरिकी डालर से अधिक है, प्रस्तुत करें ।

ix) म्यानमार से भारत को मालों के आयात पर भारत से म्यानमार को मालों के निर्यात आयात की तिथि से छ: माह की अवधि के भीतर पूरे होनी चाहिए।

x) निर्यातकों को जी आर फार्मों पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने से पहले नामोद्दिष्ट बैंकों अर्थात युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, मोरेह शाखा, मणिपुर और भारतीय स्टेट बैंक, चम्पाई शाखा मिजोरम मे से किसी एक का प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त कर लेना होगा । आयात और निर्यात के लिए म्यानमार पार्टियों के साथ की गई संविदा की एक प्रति भी जी आर फार्मों के ससाथ प्रस्तुत करें ।

xi) निर्यात पूर्ण होने पर निर्यातक जी आर फार्म की डयुप्लिकेट प्रति सभी वाणिज्यिक दस्तावेजों अर्थात सीमाशुल्क द्वारा प्रमाणित बीजक की प्रति आदि. के साथ संबंधित नामोद्दिष्ट बैंक को निर्यात की तिथिसे 21 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें ।

2. i) निम्नलिखित प्राधिकृत व्यापारियों (अर्थात बैंकों को) के शाखाओं को वस्तु विनिमय व्यापार करार के अंतर्गत लेनदेनों पर निगरानी करने के उद्देश के लिए नामोद्दिष्ट किया गया है ।

क) युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (युबीआइ), मोरेह शाखा, मणिपूर

ख) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), चम्पाई शाखा, मिजोरम

ii) नामोद्दिष्ट बैंक के शाखाओं को वस्तुविनिमय व्यापार के लिए प्रस्तावों और उसके अधीन निर्यात और आयातों से संबंधित दस्तावेजों पर ही वयवहार करना चाहिए ।

i) नामोद्दिष्ट बैंक की शाखा निर्यातकों द्वारा उन्हें प्रस्तुत जी आर फार्मों के मूल और डयुप्लिकेट पर (सीमाशुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने से पहले) वे स्वयं यह संतुष्ट होने पर प्रतिहस्ताक्षर करें कि जी आर फार्म म्यानमार से भारत को मालों के आयात के लिए आगम पत्र से समर्थित है । फार्मों के दोनों मूल और डयुप्लिकेट प्रतियाँ निर्यातक को लौटानी होगी । जीआर फार्म निम्नानुसार अंकित किया जाये "वस्तु विनिमय व्यवस्था के अंतर्गत म्यानमार को निर्यात / भुगतान समकक्ष मूल्य के वस्तु/पण्यों के रुप में प्राप्त ।"

ii) नामोद्दिष्ट बैंक उनके द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित जीआर फार्मों के आधार पर सीमांत व्यवस्था के अंतर्गत लेनदेनों का रिकार्ड संलग्न प्रोफार्मा (अनुबंध II) के अनुसार एक रजिस्टर में बनाये रखें ।

iii) नामोद्दिष्ट बैंक उक्त फार्म के अनुसार एक मासिक विवरण माह की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी को भेजें ।

iv) म्यानमार से वस्तुओं/ पण्यों के आयात के रुप में भुगतान की प्राप्ति पर निर्यात पूर्ण होने पर संबंधित नामोद्दिष्ट बैंक जी आर फाणर्म की डयुप्लिकेट प्रति और आयात के साक्ष्य मासिक विवरण के साथ निम्नानुसार विधिवत प्रमाणित करते हुए विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी को सुपुर्द करें ।

" निर्यातित मालों के मूल्य दिनांक ----------- की संविदा के अनुसार वस्तु-विनिमय व्यवस्था के अंतर्गत आयातित मालों के मूल्य पर समायोजित "

जीआर फार्म को प्रमाणित करने से पले नामोद्दिष्ट बैंक को दूतरफा मूल्य के वस्तु/पण्यों के आयात के लिए दस्तावेजी साक्ष्य की जाँच करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा क अनुबंध 1 के अनुसार वस्तुओं का आदान प्रदान किया गया है ।

v) वस्तु विनिमय व्यापार से संबंधित लेनदेनों को आर विवरणियों में रिपोर्ट न किया जाये ।

3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु को अपने संबंधित ग्राहकों के ध्यान में लाये ।

4. इस परिपत्र में अंतर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत जारी किये गये है और इसका किसी भी तरह से उल्लंघन किया जाना अथवा अनुपालन न किया जाना अधिनियम के अधीन निर्धारित जुर्माने से दंडनीय है ।

भवदीया,

(कि.ज.उदेशी)
मुख्य महाप्रबंधक

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