चलनिधि मानकों पर बेसल III ढांचा – निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर) - राष्ट्रीय विकास बैंकों की समीक्षा - आरबीआई - Reserve Bank of India
चलनिधि मानकों पर बेसल III ढांचा – निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर) - राष्ट्रीय विकास बैंकों की समीक्षा
आरबीआई/2023-24/103 विवि.एलआरजी.आरईसी.62/03.10.001/2023-24 29 दिसंबर 2023 महोदया / महोदय, चलनिधि मानकों पर बेसल III ढांचा – निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर) - राष्ट्रीय विकास बैंकों की समीक्षा कृपया चलनिधि मानकों पर बेसल III ढांचा – निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर) - अंतिम दिशानिर्देशों पर जारी दिनांक 17 मई 2018 का परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.106/21.04.098/2017-18 देखें। 2. वर्तमान एनएसएफआर ढांचे के अंतर्गत नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी को राष्ट्रीय विकास बैंक (एनडीबी) माना जाता है। समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) अर्थात एक्जिम बैंक और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी) को भी एनएसएफआर गणना के लिए एनडीबी माना जाएगा। 3. इसके अलावा, एक वर्ष अथवा उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता वाले एनडीबी के भार रहित ऋण, जो क्रेडिट जोखिम[1] के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35 प्रतिशत या कम जोखिम भार के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे, उन्हें 65 प्रतिशत (वर्तमान में 100 प्रतिशत के मुकाबले) का आवश्यक स्थिर वित्तपोषण (आरएसएफ) कारक लगाया जाएगा। 4. तदनुसार, चयनित अनुदेशों को अनुबंध में दिए गए विवरण के अनुसार संशोधित किया गया है। प्रयोज्यता 5. यह परिपत्र (भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू है। 6. ये अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। भवदीय (आर. लक्ष्मी कांत राव) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
दिनांक 17 मई 2018 के परिपत्र संख्या डीबीआर. बीपी. बीसी. नंबर. 106/ 21. 04. 098/ 2017-18 चलनिधि मानकों पर बेसल III फ्रेमवर्क – निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर) – अंतिम दिशानिर्देश
[1] समय-समय पर संशोधित बेसल III पूंजी विनियमन पर 12 मई, 2023 के मास्टर परिपत्र के अनुसार क्रेडिट जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण |