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अधिकृत संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत उत्पादों (प्रोडक्ट्स) का नाम/ब्रांड - सूचना का प्रसार

आरबीआई/2014-15/381
डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं.1204/02.27.005/2014-15

02 जनवरी 2015

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राधिकृत सभी संस्थाएं

महोदया/प्रिय महोदय,

अधिकृत संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत उत्पादों (प्रोडक्ट्स) का नाम/ब्रांड - सूचना का प्रसार

जैसा कि आपको विदित हैं, भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के तहत, किसी संस्था को देश के भीतर भुगतान प्रणाली का संचालन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राधिकार प्राप्त करना होता हैI अनुमोदन प्राप्त होने पर, बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा किसी इकाई को यह प्राधिकार प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट ऑफ़ ऑथराईजेशन) कंपनी के नाम जारी किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आम जनता की जानकारी के लिए अधिकृत संस्थाओं की एक सूची भी अपनी वेबसाइट पर प्रसारित की है।

2. यह हमारे संज्ञान में आया है कि कई अधिकृत संस्थाएं, जो अपने उत्पादों (प्रोडक्ट्स) के लिए विशिष्ट ब्रांड नाम का उपयोग करती हैं जैसे ई-वॉलेट, स्मार्ट कार्ड, व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) आदि, उन उत्पादों के प्रयोक्ताओं को उपलब्ध कराई गई जानकारी में अपनी कंपनी के नाम का खुलासा/प्रसार नहीं करती हैंI इस प्रकार जनता किसी उत्पाद के ब्रांड नाम को पीएसएस अधिनियम के तहत प्राधिकृत संस्था/कंपनी के नाम के साथ संबद्ध नहीं कर पाती है। संवर्धन (प्रमोशनल) सामग्री मे पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए और ग्राहकों के साथ एक स्थायी संबंध बनाने के लिए, सभी प्राधिकृत संस्थाओं को यह सूचित किया जाता है की वे निम्नलिखित का अनुपालन करें :

  1. विज्ञापनों में, वेबसाइट पर, आवेदन फॉर्म आदि में उत्पाद के बारे में जनता को उपलब्ध संपूर्ण जानकारी में पीएसएस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत इकाई/कंपनी नाम प्रमुखता से प्रदर्शित होना चाहिए।

  2. प्राधिकृत संस्थाओं /कंपनियों को भी उनके उत्पादों के लिए नियोजित/नियोजित किए जाने वाले ब्रांड नाम के बारे में आरबीआई को नियमित रूप से सूचित करते रहना चाहिए।

3. कृपया प्राप्ति सूचना दें और की गई कार्रवाई से अवगत कराएं।

भवदीय

(संगीता लालवानी)
महाप्रबंधक

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