प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) पर नकदी का आहरण - बैंकों द्वारा जारी किए गए प्रीपेड भुगतान लिखत - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) पर नकदी का आहरण - बैंकों द्वारा जारी किए गए प्रीपेड भुगतान लिखत
आरबीआई/2013-14/231 5 सितम्बर 2013 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय/महोदया, प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) पर नकदी का आहरण - बैंकों द्वारा जारी किए गए प्रीपेड भुगतान लिखत हमारे दिनांक 22 जुलाई 2009 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी. सं. 147 / 02.14.003/2009-10 का संदर्भ लें जिसके अंतर्गत कतिपय शर्तों के अधीन भारत में जारी किए गए सभी डेबिट कार्डों के द्वारा प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) पर प्रतिदिन रुपये 1000/-नकदी आहरण की अनुमति प्रदान की गई है। 2. बैंकों द्वारा जारी ओपेन सिस्टम प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) को डेबिट कार्ड का उप समुच्चय माना जाता है। अत: स्थिति की समीक्षा के करने पर यह निर्णय लिया गया है कि डेबिट कार्डों के द्वारा प्वाइंट ऑफ सेल पर नकदी आहरण की सुविधा को भारत में बैंकों द्वारा जारी किए गए इस तरह के ओपेन सिस्टम प्रीपेड भुगतान लिखतों के द्वारा भी उपलब्ध कराया जाए। नकदी आहरण की सीमा रुपये 1000 /- ही रहेगी और इस पर वही शर्तें लागू होंगी जो अभी तक डेबिट कार्ड के संबंध में लागू हैं। 3. यह परिपत्र भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के अंतर्गत रिजर्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जा रहा है। भवदीय, (विजय चुग) |