आरबीआई/2013-14/403 शबैंवि.बीपीडी. (पीसीबी) परि. सं. 42 /12.05.001/2013-14 06 दिसंबर 2013 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी)सहकारीबैंक महोदया / महोदय, एसएमएस एलर्ट भेजने के लिए बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले प्रभार कृपया ‘ग्राहक सेवा- एसएमएस एलर्ट भेजने के लिए बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले प्रभार’ से संबंधित 29 अक्तूबर 2013 को घोषित द्वितीय तिमाही के मौद्रिक सीमक्षा वक्तव्य 2013-14 (सार संलग्न) का पैरा 37 देखें। 2. इस संबंध में, ‘बैंक प्रभारों का औचित्य सुनिश्चित करने के लिए योजना तैयार करने हेतु कार्यदल की रिपोर्ट’ पर 9 मार्च 2007 का हमारा परिपत्र सं शबैंवि.केंका.बीपीडी.(पीसीबी) सं. 31/12.05.001/2006-07 का भी संदर्भ लिया जाता है जिसमें सेवा प्रभार तय करने में तथा इनकी सूचना में औचित्य सुनिश्चित करने के सिद्धांतों का शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अपनाने / पालन करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित कार्यदल के माध्यम से निर्दिष्ट स्थूल मानदंडों के आधार पर मूलभूत बैंकिंग सेवाओं को निर्धारित करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था। 3. दिनांक 18 फरवरी 2009 के परिपत्र सं. आरबीआई / डपीएसएस .सं. 1501/02.14.003/2008-2009 तथा 29 मार्च 2011 के डीपीएसएस.केंकापीडी.2224/02.14.003/2010-2011 के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों से अपेक्षित है कि वे एक ऐसी प्रणाली तैयार करें जिसके माध्यम से विभिन्न चैनलों पर कार्ड का प्रयोग करते हुए किए जाने वाले सभी प्रकार के लेन-देनों, चाहे राशि कुछ भी हो, के लिए ऑनलाइन एलर्ट भेजें। 4. वर्तमान में शहरी सहकारी बैंक 28 अप्रैल 2006 के हमारे परिपत्र सं. शसबैं . (पीसीबी) . बीपीडी. परि. सं. 50/09.69.000/2005-06 में बताए अनुसार अपने ग्राहकों को एटीएम सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तथा उन्हें एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी कर रहे हैं। शहरी सहकारी बैंकों और टेलिकाम सर्विस प्रोवाइडर्स के पास उपलब्ध तकनीक को ध्यान में रखते हुए बैंकों से अपेक्षित है कि वे ग्राहकों पर एसएसएस एलर्टों के वास्तविक प्रयोग आधार पर प्रभार लगाएं। ग्राहकों को एसएमएस एलर्ट भेजने के लिए बैंकों द्वारा लगाए गए प्रभारों (चार्जेज़) में औचित्य और समानता सुनिश्चित करने के लिए, शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने तथा टेलिकाम सर्विस प्रोवाइडर्स के पास उपलब्ध तकनीक का पूरा उपयोग करें और यह सुनिश्चित करें कि ये प्रभार सभी ग्राहकों पर वास्तविक आधार पर लगाए जाएं। भवदीय ए के बेरा (मुख्य महाप्रबंधक) |